फटे- कटे नोट को इस तरह से करें रिप्लेस, आरबीआई ने जारी किए नियम

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देश में इस समय 14 तरह के नोट चलते हैं जिसमें 1 से लेकर 2000 रुपए तक के होते हैं। अक्सर कोई नोट जेब में पड़े पड़े फंस जाता है तो हम उसे बदलवाने की कोशिश नहीं करते लेकिन अगर नोट 2000 रुपए का हो तो हम हर संभव कोशिश करते हैं की नोट बदल जाए और उसके बदले हमें नया नोट मिल जाए।

दरअसल, नोट बदलने का सबसे आसान तरीका तो बैंक है। इसके अलावा भी शहरों में कई जगहों पर सड़क के किनारे कुछ लोग कमीशन लेकर नोट बदलते रहते हैं लेकिन इसके साथ एक दिक्कत थी।

फटे- कटे नोट को इस तरह से करें रिप्लेस, आरबीआई ने जारी किए नियम

दिक्कत यह है कि नोटबंदी के बाद देश में 200 और 2000 के नए नोट तो आ गए, लेकिन उनके कटने फटने की हालत में उनकी वापसी कैसे होगी, इसका नियम रिजर्व बैंक बना ही नही पाया था, ऐसे में देश में चल रहे 14 तरह के नोटों में से 12 तरह के नोट तो बदल जाते थे, लेकिन 200 और 2000 के नोटों को बदलने के लिए कोई नियम नहीं था। अब रिजर्व बैंक ने नया नियम जारी कर दिया है।

5 सितंबर 2018 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक गजट जारी कर नोटों को बदलने का नियम तय कर दिया हैं। अब देश में चल रहे कुल 14 तरह के कटे फटे नोटों को कुछ शर्तों के साथ बदला जा सकता है। हम आपको बताते है कि किसी नोट को कैसे बदला जा सकता है।

फटे- कटे नोट को इस तरह से करें रिप्लेस, आरबीआई ने जारी किए नियम

1 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के नोट पर जाते हैं तो पूरा पैसा वापस होता है वही 50 रुपए से लेकर 2000 रूपए तक के नोट बदलने के अलग नियम है। अगर नोट ज्यादा फटा हो तो आधा पैसा और कम फटा हो तो पूरा पैसा मिलेगा।