अवैध सब–डिवीजन औद्योगिक प्लॉट धारकों को भेजा नोटिस, आवेदन न करने पर होगी सख्त कार्यवाही,

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फरीदाबाद, 5 अगस्त। नगर निगम के आयुक्त महोदय यशपाल (आई0 ए0 एस0) ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 06.10.2017 व 01.09.2020 को औद्योगिक क्षेत्र एनआईटी फरीदाबाद में बिना किसी अनुमति के औद्योगिक प्लाटों के विभाजन बारे रेगुलाईजेशन पाॅलिसी का प्रकाशन किया था।

इस योजना के तहत दिनांक 31.08.2021 तक सभी भूखण्ड मालिक जिन्होंने अवैध रूप से औद्योगिक प्लाटों का विभाजन किया हुआ है।

अवैध सब–डिवीजन औद्योगिक प्लॉट धारकों को भेजा नोटिस, आवेदन न करने पर होगी सख्त कार्यवाही,

उन्हें नियमितिकरण का एक मौका प्रदान करते हुए अपने प्रार्थना पत्र के साथ में मलकियत सबूतों व जांच शुल्क सहित नगर निगम में आवेदन करना है। इसके अतिरिक्त प्लाट धारकों को सरकार द्वारा घोषित शुल्कों का भी भुगतान करना होगा। दस्तावेजों व शुल्कों के बारे में योजना शाखा, नगर निगम फरीदाबाद से जानकारी ली जा सकती है।

अवैध सब–डिवीजन औद्योगिक प्लॉट धारकों को भेजा नोटिस, आवेदन न करने पर होगी सख्त कार्यवाही,

नगर निगम द्वारा सभी अवैध सब-डिवीजन औद्योगिक प्लाट धारकों को नोटिस जारी किए जा चुके है तथा जो भी प्लाट धारक इस योजना के तहत आवेदन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ नगर निगम द्वारा सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

नगर निगम आयुक्त महोदय ने ऐसे सभी प्लाट धारकों से निवेदन किया है कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी नियमितिकरण पाॅलिसी के तहत आवेदन कर इस पाॅलिसी का लाभ तत्काल उठाएं। इस योजना की समाप्ति के पश्चात सभी अवैध सब-डिवीजन औद्योगिक प्लाट धारकों के खिलाफ कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जाएगी।