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Haryana: एक बार फिर बढ़ी लॉकडाउन की अवधि, जानें किसे मिली कितनी छूट

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हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है। महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। पहले जब प्रदेश की हालत अधिक खराब थी तब सरकार ने नाइट कर्फ्यू के भी आदेश दिए थे। जैसे जैसे हालात सुधरने लगे तब सरकार ने नाइट कर्फ्यू को हटा दिया था।

लॉकडाउन के दौरान भी लोगों को महामारी के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। साथ ही सरकार ने कुछ रियायतें भी दी हैं। सभी दुकानें महामारी की गाइडलाइंस के अनुसार ही खुलेंगी।

Haryana: एक बार फिर बढ़ी लॉकडाउन की अवधि, जानें किसे मिली कितनी छूट

सरकार ने 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। महामारी के प्रोटोकॉल्स का पालन करना सभी के अनिवार्य है। इस दौरान रेस्टोरेंट और बार 50 फीसदी की क्षमता के साथ खुलेंगे।

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महामारी के नियमों का पालन करने पर ही जिम और स्पा भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। क्लब हाउस, गोल्फ कोर्स के बार भी 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।

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इस दौरान महामारी के सभी प्रोटोकॉल जैसे हाथों को सैनिटाइज करते रहना, मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और आस-पास की साफ-सफाई का भी ध्यान देना होगा। प्रबंधन की अनुमति के बाद ही दर्शक और सदस्य गोल्फ खेल सकेंगे। भिड़ से बचने के यह फैसला लिया गया है।

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सभी दुकानें और मॉल पहले की तरह ही खुले रहेंगे। महामारी के नियमों का पालन करने के बाद ही स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दी जाएगी। सभी तैराकों, कोच, योग्य दर्शक और कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी होगी।

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इंडोर कार्यक्रमों में सौ और आउटडोर में 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। इस दौरान सामाजिक दूरी और महामारी की गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा।

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विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान केवल प्रवेश और भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए खुलेंगे। इस दौरान केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया और महामारी की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कोचिंग संस्थान और पुस्तकालयों को भी खोलने की अनुमति दी जाएगी।

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