महामारी की वजह से जब सब लोग अपने घरों में कैद थे तब लोगों के पास करने को कुछ नहीं था इसलिए बहुत से लोग ऑनलाइन गेम्स खेलकर अपना समय व्यतीत करते थे। ऐसे ही ऑनलाइन गेम फ्री फायर खेलते–खेलते दो लोगों को प्यार हो गया और शादी करने के लिए लड़की अपना घर छोड़ हजारों किलोमीटर का सफर तय करके लड़के से मिलने पहुंच गई।
बता दें कि हरियाणा भिवानी जिले के दादरी तालुका में बधराई स्थित एक गांव की लड़की और महाराष्ट्र के बारामती के पास भिगवन गांव का एक लड़के के बीच ऑनलाइन गेम फ्री फायर खेलते–खेलते पहले दोस्ती हुई फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई।
इसके बाद दोनों की व्हाट्सएप पर बातचीत होने लगी। इससे दोनों की जान पहचान भी बढ़ गई। इसके बाद दोनों ने बिना एक–दूसरे को देखे प्यार का इजहार कर दिया।
प्रेमी से मिलने पहुंची हरियाणा से महाराष्ट्र
बस इसके बाद हर प्रेमी जोड़े की तरह इन दोनों ने भी साथ जीने–मरने की कसम खा ली। वहीं इसी बीच लड़की के परिजनों ने उसकी शादी तय कर दी। लड़की ने शादी से इंकार कर दिया और अपने घर छोड़ के भाग गई और अपने प्रेमी से मिलने हजारों किलोमीटर का सफर तय करके महाराष्ट्र के पुणे जिले के दौंड रेलवे जंक्शन जा पहुंची।
ट्रेन से सफर करते समय दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। लड़की के दौंड पहुंचने पर लड़के के मामा ने उसे वहां से पिक अप कर लिया और घर ले आए।
इसी दौरान लड़की के घरवाले बहुत परेशान हो रहे थे। उन्होंने बाढ़डा पुलिस स्टेशन में लड़की के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की छानबीन में पता चला कि लड़की महाराष्ट्र के भिगवन में है।
आमने सामने बैठाकर कराई बातचीत
इस जानकारी के बाद हरियाणा पुलिस की एक टीम लड़की के परिजनों के साथ महाराष्ट्र के भिगवन थाने पहुंची। थाने के एपीआई जीवन माने ने लड़की और लड़के के घरवालों को आमने सामने बैठाकर बातचीत करवाई। लड़की ने अपने परिवार के साथ जाने से साफ मना कर दिया।
शादी में आई यह रुकावट
दोनों का प्यार तो सफर हो रहा था लेकिन प्यार के रिश्ते को शादी का नाम देने के लिए एक कानूनी रुकावट आ गई। दरअसल, लड़की की उम्र 21 है तो वहीं लड़के की 19 और शादी के लिए लड़के की उम्र कानूनी तौर पर 21 वहीं लड़की की 18 होनी चाहिए। लेकिन इस केस में सब उल्टा है। शादी के लिए मियां बीवी तो राज़ी हैं लेकिन मियां की उम्र ने रुकावट पैदा कर दी।
प्रेम करना अपराध नहीं
इस पर लड़की के पिता ने उसे समझने की कोशिश की लेकिन लड़की अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। कानून के अनुसार लड़की अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि वह 21 साल की है। वहीं लड़का 19 साल का है और उसने शादी भी नहीं की है इसलिए पुलिस भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर सकती थी।
कोर्ट से मांगी राय
इसलिए भिगवन पुलिस थाने के एपीआई जीवन माने ने इंदापुर कोर्ट से राय मांगी थी। कानून के अनुसार युवती 21 साल की है इसलिए वह अपने फैसले खुद ले सकती है। लेकिन अगर 19 वर्षीय लड़के ने शादी की होती तो यह अपराध होता।
लिव–इन रिलेशनशिप में रहने के लिए किया कानूनी करार
लिव–इन रिलेशन में रहने पर कोई कानूनी रुकावट पैदा नहीं हो सकती। अंततः दोनों ने लिव–इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया और इसके लिए कानूनी करार भी कर लिया। अब दोनों प्रेमी इस रिश्ते से बेहद खुश नजर आ रहे हैं।