कोरोना से बचाव के लिए राज्य में ओद्यौगिक इकाइयों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस :

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कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए एक लंबे समय से जारी लॉक डाउन को 1 जून से खोल दिया गया और अनलॉक 1 की शुरुआत हुई। इसके साथ ही सभी उद्योग व अन्य रोजगारों को भी फिर से शुरू कर दिया गया है। लोगों को फिर से काम पर जाने के निर्देश दे दिए गए।

हालांकि इसके लिए सरकार व जिला प्रशासन द्वारा कोरोना से बचाव की अनेक हिदायतें भी दी गई है, साथ पालन के भी हिदायत दी गई

गौरतलब है कि हरियाणा में आए दिन कोरोना संक्रमण मामले बढ़ रहे हैं। इससे बचाव के लिए राज्य में नए दिशानिर्देशों के अनुसार कुछ शर्तों के साथ औद्योगिक इकाइयों के लिए गाइड लाइन दी जा रही हैं, जिनके तहत यदि उद्योग परिसर में कोई संक्रमित पाया जाता हैं यदि कोई केस पाया जाता है, तो उद्योग के मालिक द्वारा कोरोना टैस्टिंग, आइसोलेशन या क्वॉरेंटाइन के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को सूचित किया जाए ।

वही उस परिसर को कम से कम दो दिनों के लिए बंद रखा जाए और उद्योग परिसर को सेनेटाइज किया जाए। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के साथी कामगारों को कोविड नार्म्स के तहत आईसोलेट किया जाएगा। हालांकि पूराउद्योग परिसर सील नहीं होगा। उद्योग बिना किसी विफलता के केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन और एसओपी का पालन करें।