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निगमायुक्त यशपाल यादव ने जारी किए निर्देश, बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वालों पर कार्रवाई व जुर्माना

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नगर निगम सीमा क्षेत्र में बगैर अनुमति के विज्ञापन लगाने पर रोक लगाई गई है। निगमायुक्त यशपाल यादव ने इस बारे में अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। यशपाल यादव ने कहा है कि निगम सीमा क्षेत्र के किसी भी पोल या सार्वजनिक स्थान पर विज्ञापन लगाना गलत है।

उन्होंने निगम के विज्ञापन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि निगम की बिल्डिंग या अन्य किसी भी सरकारी जमीन पर, शहर के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी संस्था या संस्थान द्वारा अवैध रूप से किसी भी प्रकार का कोई भी विज्ञापन न लगने पाए।

निगमायुक्त यशपाल यादव ने जारी किए निर्देश, बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वालों पर कार्रवाई व जुर्माना

निगमायुक्त यशपाल यादव ने कहा कि यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके हरियाणा विज्ञापन पॉलिसी के तहत उसके खिलाफ सख्त करवाई की जाएगी तथा साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा की निगम क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति, संस्था व संस्थान द्वारा पहले से ही अवैध रूप से विज्ञापन लगे हुए हैं

तो पांच दिनों के अंदर उन सभी को हटाया जाए। उनका कहना है कि बिना अनुमति के अवैध रूप से लगे इन विज्ञापनों से राजस्व की संपत्ति को नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा की विज्ञापन लगाने के लिए अनुमति लेना अति आवश्यक है।

निगमायुक्त यशपाल यादव ने जारी किए निर्देश, बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वालों पर कार्रवाई व जुर्माना

उपरोक्त दी गई सूचना के बावजूद भी यदि किसी के द्वारा विज्ञापन लगाया गया तो उस पर न सिर्फ कारवाई होगी बल्कि उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो ऐसे में अगर आपके द्वारा कोई भी विज्ञापन किसी सरकारी जगह पर लगाया गया है तो उसे तुरंत हटा दें अन्यथा उपर्युक्त सजा मिल सकती है।

कई बार नोट किया गया है कि लोग निगम की बिल्डिंग या अन्य सरकारी बिल्डिंग्स पर भी ऊट – पटांग विज्ञापन छाप देते हैं जिनसे कि राजस्व जमीन को नुक्सान पहुंचता है। इसलिए शहर की व्यवस्था को सुधारने के लिए निगमायुक्त यशपाल यादव द्वारा यह कदम उठाया गया है।

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