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पत्नी के अत्याचार से पति का 21 किलो वजन हुआ कम, कोर्ट ने देदी तलाक की मंजूरी

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पति पत्नी के रिश्ते को लेकर कई बातें कही जाती हैं। हिसार में एक पत्‍नी अपने पति के साथ क्रूरता करती थी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हिसार फैमिली कोर्ट के तलाक की मंजूरी देने के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें एक दिव्यांग शख्स ने दावा किया था कि पत्नी के अत्याचारों से उसका वजन करीब 21 किलो तक घट गया है।

पति की हालत बहुत ही गंभीर होती जा रही थी। शख्स ने दावा किया था कि पत्नी द्वारा मानसिक क्रूरता की वजह से उसका वजन 74 किलो से 53 किलो हो गया और इस वजह से उसे तलाक चाहिए। पत्‍नी की क्रूरता के कारण पति का वजन 21 किलो कम हो गया और उसकी हालत बुरी हो गई।

पत्नी के अत्याचार से पति का 21 किलो वजन हुआ कम, कोर्ट ने देदी तलाक की मंजूरी

मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। काफी मिया बीवी इस बारे में बात कर रहे हैं। इस शिकायत को मजबूत आधार मानते हुए हिसार फैमिली कोर्ट ने उसे तलक दे दिया था, अब हाईकोर्ट ने भी इसी फैसले पर मुहर लगाई है। पीड़ित शख्स को कान से कम सुनाई देता है और वह दिव्यांग कैटेगरी में। पीड़ित शख्स की पत्नी ने हिसार के फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

पत्नी के अत्याचार से पति का 21 किलो वजन हुआ कम, कोर्ट ने देदी तलाक की मंजूरी

हर घर में पति पत्नी की लड़ाई आम बात है लेकिन क्रूरता पर कभी नहीं आना चाहिए। इस मामले में सबूतों के आधार पर कोर्ट ने पाया है कि महिला द्वारा अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ जो आपराधिक शिकायत दर्ज कराए गए थे, वे सभी झूठे थे। ये मानसिक क्रूरता के बराबर है और तलाक लेने के लिए पर्याप्त आधार है। आदेश को रद्द करने की मांग करने वाली हिसार की महिला द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और उस आदेश को बहाल किया जिसमें फैमिली कोर्ट ने उसके पति की याचिका को स्वीकार कर लिया था और तलाक दे दिया।

पत्नी के अत्याचार से पति का 21 किलो वजन हुआ कम, कोर्ट ने देदी तलाक की मंजूरी

किसी भी रिश्ते में कब खटास आ जाये कहना काफी मुश्किल है। कोई नहीं बता सकता है कि रिश्ते कब खत्म हो जाएँ।

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