हरियाणा में देरी से होंगे पंचायती चुनाव,11 अक्टूबर तक हाइकोर्ट में टली सुनवाई

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 हरियाणा में देरी से होंगे पंचायती चुनाव,11 अक्टूबर तक हाइकोर्ट में टली सुनवाई

हरियाणा में पंचायती चुनावों के लिए फिलहाल उम्मीदवारों को लम्बे समय का इंतजार करना होगा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव से संबंधित याचिका पर सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर 2021 की तारीख तय की गई है जबकि इस पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी अभी तक हाईकोर्ट में पुराने नियमों तक चुनाव करवाने की छूट दी गई थी लेकिन अब इन चुनावों में कुछ बदलाव किए गए हैं

हरियाणा सरकार नई नीति के तहत पंचायतों में सरपंच सीटों पर महिलाओं को 50% आरक्षण देना चाहती है पहले ही इन चुनावों को होने में 1 साल की देरी हो चुकी है ग्राम प्रधानों का कार्यकाल जनवरी में ही पूरा हो चुका था

हरियाणा में देरी से होंगे पंचायती चुनाव,11 अक्टूबर तक हाइकोर्ट में टली सुनवाई

तथा फरवरी में उनके बस्ते भी बंद हो चुके थे हालांकि अभी चुनावों की तारीख घोषित नहीं की गई है पर विभागों ने अब काम तेज कर दिया है वही सोनीपत में विभागों के कर्मचारी अधिकारियों की सूची मांग रहे हैं इससे पहले भी अधिकारियों और कर्मचारियों का टाटा मांगा गया था आशीष चुनाव में झूठी से जुड़ी सभी जानकारी की अपडेट कर सके।

हरियाणा में देरी से होंगे पंचायती चुनाव,11 अक्टूबर तक हाइकोर्ट में टली सुनवाई

हरियाणा सरकार इस बार अलग तरीके से चुनाव करवाना चाहती है अधिनियम में संशोधन के अनुसार पंचायत सीटों का 8% बी सी ए श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया है और न्यूनतम सीटें 2 से कम नहीं रखी है जो एक दूसरे के विपरीत है क्योंकि हरियाणा में 8% के अनुसार केवल 6 जिले हैं जहां 2 सीटें आरक्षण के लिए निकलती है

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बल्कि 18 जिलों में केवल एक ही सीट आरक्षित की जाती है 15 अप्रैल 2021 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सभी जिलों में बीसीए श्रेणी के लिए 2 सीट यह अधिनियम में संशोधन जिला परिषद की जनसंख्या 2021 में बीसीए आबादी को दिखाए बिना किया गया है