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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद ने एमटीपी एक्ट के बारे में जागरूकता कैंप

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वाई एस राठौर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद के आदेश अनुसार व श्री मंगलेश कुमार चौबे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद की देखरेख में आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत एक विशेष जागरूकता शिविर MTP Act के विषय परपैनल एडवोकेट अर्चना गोयलव संजय गुप्ता द्वारा B. K.Hospital N.I.T.Faridabad में किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद ने एमटीपी एक्ट के बारे में जागरूकता कैंप

हॉस्पीटल मे आए लोगो इस विषय पर समझाते हुए बताया अवैध रूप से गर्भपात कराना व करना एक कनूनी अपराध है। गर्भपात करने की एक प्रक्रिया वह स्थान सरकार द्वारा निश्चित की गई है जिनका पालन करना चाहिए यदि कोई व्यक्ति या अस्पताल एमटीपी एक्ट में लिखे गए प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे 2 से 7 साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है कोई इसकी सूचना देता है तो उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी और उसे इनाम भी दिया जाएगा।सरकार द्वारा “बेटी बचाओ बेटी पढओ”

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद ने एमटीपी एक्ट के बारे में जागरूकता कैंप


अभियान इसी उद्देश्य से चलाया जा रहा है।इस कैंप से 200 लोगो ने फायदा हुआ इस कैंप में बीके अस्पताल मैं मौजूद डॉक्टर हरजिंदर नोडल अधिकारी डॉ राखी डॉ सनी धन्वाल डॉक्टर जगदीश प्रसाद डॉक्टर नवीन अग्रवाल वह अन्य नर्स व अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा इन स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी एमटीपी एक्ट की बारीकियां लोगों को समझाएं।

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