इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ही घंटों में लिए 3 बड़े फैसले, आम जनता को होगा सीधा फायदा-जाने क्या है तीन फैसले

0
245
 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ही घंटों में लिए 3 बड़े फैसले, आम जनता को होगा सीधा फायदा-जाने क्या है तीन फैसले

अब पेन से आधार को लिंक करने का तरीका एक बार फिर से आगे बढ़ गया ह।इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आम जनता को राहत देने की बात जो शुक्रवार को कुछ घंटों में ही 3 बड़े फैसलों में लिया गए। सरकार ने पैन कार्ड को बायोमैट्रिक आईडेंटिटी आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी है आपको बता दें कि साथ ही सरकार ने प्रत्यक्ष कर समाधान योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान के तरीके भी बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही बेमानी संपत्ति लेनदेन को लेकर भी एक बड़ा फैसला किया गया है।एक ही वजह से समय सीमा को बढ़ा दिया गया है जो वजह है महामारी केवल महामारी के वजह से समय सीमा को बढ़ा दिया गया है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ही घंटों में लिए 3 बड़े फैसले, आम जनता को होगा सीधा फायदा-जाने क्या है तीन फैसले

सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिए 6 महीने का वक्त और दे दिया है। यह समय सीमा अब इस साल 30 सितंबर को खत्म हो रही है‌। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भी एक बयान जारी किया है,जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की वजह से लोगों को आ रही परेशानी का ध्यान रखते हुए ही समय सीमा को बढ़ाया गया है। जिससे लोगों को परेशानी कम हो और आसानी से उनका काम हो जाए।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ही घंटों में लिए 3 बड़े फैसले, आम जनता को होगा सीधा फायदा-जाने क्या है तीन फैसले

अब पैन को आधार से लिंक करने के लिए नए तरीके दिए गए हैं। सीबीडीटी के अनुसार पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देनी होगी जो समय सीमा 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दी गई है। बता दें कि इनकम टैक्स ने पैन कार्ड धारकों से कहा है कि वह समय रहते ही पैन को आधार कार्ड से लिंक करा लें वरना उनका पेन डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा जिन्होंने अब तक है काम पूरा नहीं किया है जल्द से जल्द रहे काम निपटाए।

साथ ही आई कर अधिनियम के तहत जुर्माने की भी कार्यवाही पूरी करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। सरकार ने प्रत्यक्ष कर समाधान योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान कर तारीख भी 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है जो इस योजना के तहत ब्याज जुर्माना और निशुल्क के मामलों का समाधान कर दिया जाता हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ही घंटों में लिए 3 बड़े फैसले, आम जनता को होगा सीधा फायदा-जाने क्या है तीन फैसले

इससे किसी आलन या पुनः आकलन आदेश में 100 फीसदी विवादित कर और 25 किसी भी विवादित जुर्माना या ब्याज या शुल्क के भुगतान के बाद मामले का समाधान किया जाएगा इसकी तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है।

साथ ही बेमानी संपत्ति का लेनदेन रोकथाम अधिनियम 1988 के तहत न्याय निर्णयक प्रतिकरण द्वारा नोटिस जारी भी कर दिया गया है और आदेश पारित करने की समय सीमा भी मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है।