अब भूलकर भी हरियाणा की इन कॉलोनियों में न लें मकान, जानिये क्यों उठाना पड़ेगा आपको नुक्सान

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    प्रदेश में प्लॉटों व अन्य अचल सम्पतियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया में हो रही धांधलियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब अनअप्रूव्ड कालोनियों में प्लाटों की रजिस्ट्री नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने अवैध कालोनियों में तुरंत प्रभाव से प्लाटों की रजिस्ट्री बंद करने के आदेश जारी किए हैं।

    फरीदाबाद समेत गुरुग्राम में अनअप्रूव्ड कालोनियों की संख्या सैकड़ों में है। अगर बात पूरे राज्य की करें तो हजारों में इसकी संख्या है। लोगों को ऐसी कालोनियों में प्लाट नहीं खरीदने की सलाह दी गई है। इसके अलावा नई अवैध कालोनियां नहीं पनपने देने के लिए स्थानीय स्तर पर अफसरों की जवाबदेही तय की जाएगी।

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    अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लाटों की रजिस्ट्री नहीं होगी। इस फैसले से अतिक्रमण पर लगाम लग सकती है। प्रदेश के हर शहर और कस्बों के बाहरी इलाकों में तेजी से अवैध कालोनियां काटी जा रही हैं। इनमें बुनियादी सुविधाओं के नाम पर लोगों को कुछ नहीं मिलता। प्रदेश में फिलहाल करीब 1200 अवैध कालोनियां हैं जिन्हें सरकार ने मंजूरी देने की तैयारी कर ली है।

    अब भूलकर भी हरियाणा की इन कॉलोनियों में न लें मकान, जानिये क्यों उठाना पड़ेगा आपको नुक्सान

    अतिक्रमण की समस्या सिर्फ फरीदाबाद और गुरुग्राम में ही नहीं बल्कि हिसार और अंबाला में भी काफी अधिक है। सीएम मनोहर लाल ने 31 मार्च 2015 से पहले विकसित उन अवैध कालोनियों को नियमित करने की घोषणा की थी जिनमें 50 फीसद से ज्यादा मकान बन चुके हैं। बाद में सरकार ने दो कदम और बढ़ाते हुए हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन संशोधन विधेयक में बदलाव कर दिया। इसके तहत अब तक की सभी अवैध कालोनियों को नियमित किया जाएगा।

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    अब सख्ती दिखाते हुए सरकार ने अवैध कॉलोनियों में तुरंत प्रभाव से प्लाटों की रजिस्ट्री बंद करने के आदेश जारी किए हैं। सरकार द्वारा अवैध कालोनियों को मंजूरी देने की घोषणा के बाद से ही नियमों को ताक पर रखकर जमीन की रजिस्ट्रियों का खेल शुरू हो गया है।