फरीदाबाद, 11 अक्टूबर। निगमायुक्त ने निगम के आय के विभन्न स्त्रोतों से वसूली का अवलोकन करने के लिए, सम्बन्धित आधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अब तक की हुई वसूली पर चिन्ता व्यक्त करते हुये आदेश दिये कि सम्पत्तिकर के जितने भी बकायेदार है उनसे 31.3.2022 तक सम्पत्तिकर की वसूली होनी चाहिये या उनके विरूद्ध कानूनी कारवाई की जाये। इसी प्रकार के आदेश निगमायुक्त ने विकास शुल्क वसूल करने के बारे भी दिये।
Trade License पर विचार करते हुये आदेश दिये कि Red or Orange Zone में पड़ने वाली ईकाईयों को छोड़कर बाकी सब इकाईयो को License लेने के लिए बाध्य करें।आयुक्त ने बैठक में Multi-Level Paid Parking के लिए उपयुक्त स्थल चिन्हित करने के भी आदेश दिये।
उपरोक्त आदेशों की पालना में प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वालों पर नगर निगम प्रशासन ने शिंकजा कसते हुए क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारियों द्वारा ओल्ड फरीदाबाद जोन-1 तथा 2 में अभियान चलाकर 25 इकाईयों को सील किया जिन पर करीब 45.10 लाख रूपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।
आयुक्त ने करदाताओं से अपील की है कि उपरोक्त कारवाई से बचने के लिये सभी अपने-अपने बकायाजात की अदायगी तुरन्त करें जिससे निगम के राजस्व में बढ़ोतरी हो सके और शहर का विकास हो सके।