भारत समेत कई देशों में बलात्कारियों को नपुंसक बनाने की मांग होती रहती है। पाकिस्त्तान में कई बार बलात्कार करने के दोषी पाए जाने पर अब नपुंसक बनाए जाने की सज़ा दी जा सकती है. पाकिस्तान की संसद ने बलात्कार से जुड़ा एक नया विधेयक पारित कर दिया है। पाकिस्तान में पिछले कुछ वर्षों में रेप के बढ़ते मामलों को लेकर उपजे जनाक्रोश को देखते हुए नया सख़्त क़ानून बनाने का फ़ैसला किया गया था।
बलात्कार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। पाकिस्तान में पिछले साल बलात्कार के दोषियों को नपुंसक बनाने के बारे में एक अध्यादेश भी लाया गया था। लगभग एक साल बाद इन्हीं प्रावधानों को एक बिल में पेश किया गया जिसे संसद के संयुक्त सत्र में पारित कर दिया गया।
अब ऐसे लोगों में खौफ है जो इस सोच को सही ठहराते हैं कि महिलाएं सिर्फ घर के काम के लिए बनी हैं। इस बिल में कहा गया है – “केमिकल कैस्ट्रेशन एक प्रक्रिया है जिसे प्रधानमंत्री के बनाए नियमों के तहत मंज़ूर किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति को आजीवन सेक्स करने के नाक़ाबिल बनाया जाता है, इसके लिए अदालत दवाओं के इस्तेमाल का आदेश देगी जिसे एक मेडिकल बोर्ड मंज़ूर करेगा।
काफी लोग इसके पक्ष में तो कई लोग इससे सहमत नहीं है। बलात्कारियों को नपुंसक बनाने के प्रावधान का कट्टर इस्लामी गुट विरोध कर रहे हैं। जमात-ए-इस्लामी पार्टी के सेनेटर मुश्ताक़ अहमद ने बिल को इस्लाम-विरोधी और शरिया के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि एक बलात्कारी को सरेआम फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। मगर शरिया में नपुंसक बनाने को लेकर कोई ज़िक्र नहीं है।
आपको बता दें कि केमिकल कैस्ट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दवा देकर किसी व्यक्ति की सेक्स सक्रियता को कम कर दिया जाता है। ये दवा शरीर में टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन को कम कर देती है।