दिल्ली में बिना स्टिकर घूम रहे हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगना तय, सारी गाड़ियों के लिए अनिवार्य

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रोजाना बढ़ता प्रदूषण के कारण लोगों का सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदूषण के चलते बीमारी से ग्रस्त लोगों को प्रदूषण ने और अधिक बीमार भी बना दिया है। साथ ही दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए अब सभी वाहनों पर डीजल और सीएनजी का  स्टिकर लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं दिल्ली परिवहन विभाग का कहना है कि अगर वाहन चालक दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते तो उन्हें भारी जुर्माना भी हो सकता है।

आपको बता दें कि पहले भी दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए ऑड-ईवन भी शुरुआत करी थी , लेकिन उसके बाद कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया, ताकि दिल्ली में वाहनों का दबाव कम हो और तमाम तहत के निर्माण संबंधी कार्यों पर भी एकदम रोक लगा दी गई।

दिल्ली में बिना स्टिकर घूम रहे हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगना तय, सारी गाड़ियों के लिए अनिवार्य

साथ ही आपको बता दे की , दिल्ली परिवहन विभाग के आदेश में कहा गया है , कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश और केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 के अनुसार दिल्ली में रजिस्टर्ड सभी वाहनों पर क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टीकर लगाना अनिवार्य है।

दिल्ली में बिना स्टिकर घूम रहे हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगना तय, सारी गाड़ियों के लिए अनिवार्य

अगर कोई वाहन चालक नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर दस हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है ।