जल्दी ही अपनी गाड़ियों पर लगवाएं यह स्टिकर नहीं तो भरना पड़ेगा 10 हजार रुपए का जुर्माना

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जैसे-जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है लोगों का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। बीमारी से ग्रसित लोगों को प्रदूषण ने और अधिक बीमार बना दिया है। रविवार को राजधानी की हवा बहुत खराब श्रेणी में थी। प्रदूषण के मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने सभी वाहनों पर डीजल-पेट्रोल व सीएनजी का स्टीकर लगाना अनिवार्य कर दिया है।

दिल्ली परिवहन विभाग का कहना है कि अगर वाहन चालक दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।

जल्दी ही अपनी गाड़ियों पर लगवाएं यह स्टिकर नहीं तो भरना पड़ेगा 10 हजार रुपए का जुर्माना

हालांकि इससे पहले प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन की शुरुआत की थी। लेकिन इस बार कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (Work from Home) कर दिया गया है। इसका फायदा यह होगा कि दिल्ली में वाहनों का दबाव कम होगा। जिससे प्रदूषण का AQI भी सामान्य स्तर पर हो जाएगा।

जल्दी ही अपनी गाड़ियों पर लगवाएं यह स्टिकर नहीं तो भरना पड़ेगा 10 हजार रुपए का जुर्माना

साथ ही तमाम तरह के निर्माण संबंधी कार्यों पर भी रोक लगा दी है। फिलहाल परिवहन विभाग में गाड़ियों में ईधन की पहचान के लिए स्टीकर लगाना अनिवार्य कर दिया है।

जल्दी ही अपनी गाड़ियों पर लगवाएं यह स्टिकर नहीं तो भरना पड़ेगा 10 हजार रुपए का जुर्माना

साथ ही दिल्ली परिवहन विभाग के आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश और केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 के अनुसार दिल्ली में रजिस्टर्ड सभी वाहनों पर क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टीकर लगाना अनिवार्य है। अगर कोई वाहन चालक नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर दस हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

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