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जानिए कैसे मिलेगा हरियाणा में दिव्यांगों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ, ये हैं प्रावधान

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विवाह ऐसा बंधन है, जिसमें सिर्फ दो दिल ही नहीं मिलते बल्कि, दुःख से लेकर सुख और सुख से लेकर गम, गम से लेकर आँसूओं को साझा करने वाला साथी जीवनभर के लिए इंसान को मिल जाता है | हर जगह कोरोना के संकट में लोग दुखी हों लेकिन हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ अब दिव्यांगजनों को भी मिलने जा रहा है और दिव्यांगों बेहद इस बात की प्रसन्ता होगी ।

यह जानकारी राज्य के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनवारी लाल ने दी। बनवारी लाल ने बताया कि शादी के समय पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 51 हजार व किसी एक के दिव्यांग होने पर 31 हजार की राशि दी जाएगी। ऐसे दिव्यांग शादी के एक वर्ष तक स्कीम का लाभ ले सकते हैं।

जानिए कैसे मिलेगा हरियाणा में दिव्यांगों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ, ये हैं प्रावधान

दिव्यांगों का अक्सर दुनिया मज़ाक बनाती है, लेकिन यह भूल जाती है दुनिया कि दिव्यांग को भी ईश्वर ने बनाया है और उसको भी, दिव्यांग में भी वही दिल धड़क रहा है और उसमे भी, दिव्यांग भी इंसान है वो भी |

इस स्कीम में सक्षम प्राधिकरण से रजिस्ट्रेशन, पात्रता के लिए दिव्यांगता 40 प्रतिशत व इससे अधिक होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि इससे पहले स्कीम में अनुसूचित जाति व समाज के अन्य गरीब तबके के लोगों को उनकी बेटियों की शादी पर कन्यादान का लाभ दिया जाता था। अब दिव्यांगजनों को भी उनकी शादी पर इसका लाभ मिलेगा।

जानिए कैसे मिलेगा हरियाणा में दिव्यांगों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ, ये हैं प्रावधान

सरकार को बेशक गरीबों के लिए और दिव्यांगों के लिए कार्य करने चाहिए | आपको बता दें कि अभी सरकार एससी, डीटी, टपरीवास जाति (बीपीएल परिवारों) को 51 हजार रुपये, विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाएं व अनाथ एवं बेसहारा बच्चे जिनकी आय आय 1 लाख से कम है उनको 51 हजार रुपये, एससी, बीसी परिवारों को जमीन 2.5 एकड़ व वार्षिक आय 1 लाख से कम होने पर 11 हजार रुपये और महिला खिलाड़ी को 31 हजार रुपये शादी में कन्यादान के रूप में देती है।

Written By – Om Sethi

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