अभी तक अगर किसी कंपनी को कोई भी कर्मचारी भर्ती करना होता था तो वह उसे डीसी रेट पर सीधा भर्ती कर लेते थे। मगर अब हरियाणा सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से हरियाणा के सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागों के प्रमुखों, सभी बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों या मुख्य प्रशासकों, हरियाणा राज्य के सभी आयुक्तों और उपायुक्तों को एक पत्र भेजकर कुछ बताया है।
हरियाणा सरकार ने यह सूचना दी कि विभागों, बोर्डों और निगमों में डीसी दर पर कोई नई भर्ती नहीं होगी। सरकार ने मंगलवार को आउटसोर्सिंग नीति भाग एक और दो के तहत कर्मचारियों की भर्ती बंद कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नया आदेश जारी किया गया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि कोई भी अधिकारी किसी नए कच्चे कर्मचारी को अपने पास सीधा भर्ती नहीं कर सकता।
हरियाणा सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत कौशल रोजगार निगम का गठन किया है, जिसके अनुसार विभागों, बोर्डों और निगमों में अनुबंधित के आधार पर भर्ती की जाएगी। सरकार की ओर से ठेका प्रथा को समाप्त करने और भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाए हैं।
सभी प्रशासनिक कंपनियां जिन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता है, वे अपनी जानकारी पहले हरियाणा कौशल विकास निगम के पोर्टल पर डाल देंगी और उसके बाद ही पदों पर भर्ती की जाएंगी।