ध्यान दे: चलाते हैं कार और बाइक तो जान ले ट्रैफिक चालान से जुड़ी यह जरूरी जानकारी, नहीं तो…

0
610

अगर आप भी कोई बाइक, कार,  स्कूटर या कोई भी वाहन चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पेंडिंग पड़े चलाने को भरने के  लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करा रही है।  यहां कोई भी आकर अपने चालनो का निपटारा कर सकता है।

इससे लोगों को अपने चालान भरने या उससे जुड़ी हुई कोई भी शिकायत करने के लिए एक आसान मंच मिलेगा। अब ऐसे में आपको राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की तारीख को लेकर भी सचेत रहना बहुत जरूरी है। इसकी तारीख आने वाले दिन आप आसानी से अपने चालान को भर सकते हैं ।इसलिए याद रखिए और इसे  मिस ना करें।

ध्यान दे: चलाते हैं कार और बाइक तो जान ले ट्रैफिक चालान से जुड़ी यह जरूरी जानकारी, नहीं तो…

आपके मन में एक सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर इसकी तारीख है कब-कब यह राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होने वाली है तो इसको जानने के लिए आप हमारी पूरी खबर अवश्य पढ़ें।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा 11 दिसंबर 2021 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक कम्पाउंडेबल  ट्रेफिक चालान के निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सभी प्रकार के वाहनों का चालान, ऑन द स्पॉट और नोटिस ब्रांच द्वारा जारी चालनो का निपटारा होगा।

ध्यान दे: चलाते हैं कार और बाइक तो जान ले ट्रैफिक चालान से जुड़ी यह जरूरी जानकारी, नहीं तो…

अब आपके मन मे एक और सवाल आ रहा होगा कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत आखिर कहा लगेगी।  आप कहां कहां जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो यह भी हम आपको अब बताएंगे।

यह राष्ट्रीय लोक अदालत तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाऊस, साकेत, रोहिणी, राउस एवेन्यू और द्वारका न्यायालय परिसरों के किसी भी कोर्ट में सभी नोटिस/चालान पर्ची वाले वादियों की सुनवाई होगी। वादी दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड नोटिस और चालान की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं।

ध्यान दे: चलाते हैं कार और बाइक तो जान ले ट्रैफिक चालान से जुड़ी यह जरूरी जानकारी, नहीं तो…

नोटिस/चालान को डाउनलोड करने के लिए आपको दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा। इसके साथ ही आपको चालानों को भरने के लिए दिए गए निर्धारित समय पर चालान पर्ची में दर्ज कोर्ट नंबर पर जाना होगा।