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हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इतनी आय वाले दंपतियों की वृद्धावस्था पेंशन होगी बंद

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हरियाणा सरकार 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन देती है। लेकिन वृद्धावस्था पेंशन का नियम है कि जिस की वार्षिक आय ₹200000 से ऊपर है वह पेंशन नहीं ले सकता। लेकिन चार लाख तक की आमदनी वाले करीब 16 हजार बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है, जो कि प्रदेश सरकार अब बंद करने वाली है।

इससे प्रभावित लोगों में भारी रोष है। उनका कहना है कि सरकार उन्हें जबरदस्ती परेशान कर रही है। राज्य में हजारों की संख्या में लोगों को  वृद्धावस्था पेंशन मिल रही हैं। जैसे-जैसे परिवार पहचान पत्र मैं लोगों ने अपनी आय का विवरण दर्ज करवाया है, वैसे वैसे गलत जानकारी देकर पेंशन बनवाने वाले बुजुर्गों की पेंशन सरकार बंद कर रही।

हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इतनी आय वाले दंपतियों की वृद्धावस्था पेंशन होगी बंद

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी ही पेंशन बंद होने के लपेटे में आ रहे हैं। अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर साल कितनी पेंशन दे रही है, यह जानकारी तो सरकार के ही पास होती है। कर्मचारी चाहे प्रदेश सरकार का हो या केंद्र सरकार का।

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जब सरकारी पोर्टल पर लोग परिवार पहचान पत्र बनवाते हैं, तो उसकी प्रक्रिया में उन्हें अपनी वार्षिक आय भी दर्ज करवानी पड़ती है। तो यह जानकारी लेने के लिए कि कितने लोग गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं, सरकार ने पीपीपी पोर्टल से डाटा लेकर समाज कल्याण विभाग को भेजा था। जिसमें करीब 16000 दंपत्ति ऐसे मिले हैं, जिनकी आय ₹400000 तक है।

हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इतनी आय वाले दंपतियों की वृद्धावस्था पेंशन होगी बंद

प्रदेश में करीब 17-18 लाख लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का आंकड़ा 28 लाख के करीब है। इनमें विधवा, लाडली और दूसरी पेंशन शामिल हैं।

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अगर किसी भी बुजुर्ग को पेंशन प्राप्त करनी है, तो उसको परिवार पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य है। अन्यथा उसे पेंशन नहीं दी जाएगी। पीपीपी में प्रत्येक परिवार को यूनिक आईडी मिलती है। इस आईडी को बैंक खाता, आधार कार्ड समेत दूसरे दस्तावेजों से लिंक किया जाता है। जिसके बाद हर आदमी की वार्षिक आय सामने आती है।

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यह जानकारी सरकार ने फिलहाल जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय तक को भी नहीं भेजी है। अभी तक उन लाभार्थियों की पेंशन सरकार ने बंद की है, जिनकी वार्षिक आय 4 लाख तक है। अब दो लाख से ऊपर की आमदनी वालों की भी पेंशन बंद होगी। क्योंकि सरकार का यही नियम है।

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राजेश मलिक, सहायक जिला समाज कल्याण कार्यालय रोहतक ने बताया- कई लाभार्थी यह आकर पूछते हैं कि उन्हें इस बार पेंशन नहीं मिली है। जब उसके पीपीपी में आय चेक की जाती है तो वह चार लाख ज्यादा मिलती है। हो सकता है इसलिए पेंशन बंद कर दी हो। हालांकि हमारे पास पेंशन बंद करने के आदेश नहीं आए हैं।

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