प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसी के तहत अब दिल्ली में 10 साल पुराने डीज़ल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसल होगा। 1 जनवरी 2022 तक 10 साल पूरे करने वाले डीज़ल से चलने वाले सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया जाएगा। मालिक दूसरे राज्यों में वाहन ट्रांसफर करवाना चाहते हैं उन्हें अनापत्ति प्रमाण जारी किए जाएंगे, ताकि दूसरी जगह वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन करवाया जा सके।
पुराने वाहन काफी प्रदूषण करते हैं। इसी के तहत यह काम किया जा रहा है। एनजीटी के आदेशा के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध है।
अगर आपके पास भी ऐसे वाहन हैं तो उसे दिल्ली तो भूलकर भी लेकर न जाएं। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी वाहन जब्त हो जाएगी। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करवाकर चलाया जा सकता है।
लोगों को सुविधा देते हुए दिल्ली के परिवहन विभाग ने कहा है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रेट्रोफिटेड कंपनियों से ही किट लगवानी होगी। ऐसे वाहन जिन्हें नियमों के अनुसार दूसरे राज्यों में रि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा उन्हें स्क्रेप पॉलिसी के अनुसार स्क्रेप कराना होगा। इसके अलावा दिल्ली परिवहन विभाग ने ऑथराइज्ड स्क्रेपर की लिस्ट बनाई है जहां गाड़ियों को स्क्रेप कराया जा सकता है।
परिवहन विभाग सख्ती से काम कर रहा है। अगर कोई आदेश नहीं मानेगा तो उसी का इसमें नुकसान होगा। आदेश नहीं मानने वालो की गाड़ियों को जब्द किया जाएगा और मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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