प्राइवेट नौकरियों में नहीं मिलेगा SC/BC को अलग से आरक्षण

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विधानसभा सत्र के तीसरे दिन उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को निजी नौकरियों में 75 फीसदी रोजगार प्रदान करने के दौरान एससी/बीसी श्रेणी को अलग से कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। इन दोनों श्रेणियों के युवाओं को भी अन्य की तरह ही औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। ये विशेष अधिमान के पात्र नहीं होंगे। इन्हें संविधान के अनुच्छेद-16 में संशोधन होने पर ही अलग से आरक्षण का लाभ मिलेगा। 

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने कांग्रेस विधायक बलबीर सिंह के सवाल पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के स्थानीय उम्मीदवारों को कानून के तहत 15 जनवरी 2022 से 75 प्रतिशत रोजगार निजी क्षेत्र की नौकरियों में सुनिश्चित करेंगे। तीस हजार तक की नौकरियों में यह कानून लागू होगा।

प्राइवेट नौकरियों में नहीं मिलेगा SC/BC को अलग से आरक्षण

निजी कंपनियों, सोसायटी, ट्रस्ट, लिमिटेड देयता, भागीदारी फर्म, साझेदारी फर्म आदि के तहत 10 वर्षों की अवधि के लिए ही 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया है। इससे राज्य का सामाजिक-आर्थिक विकास संभव हो सकेगा।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद बनेगी व्यवस्था

प्राइवेट नौकरियों में नहीं मिलेगा SC/BC को अलग से आरक्षण

कांग्रेस विधायक ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है, कैसे यह कानून लागू हो पाएगा? इस पर स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि जब हाईकोर्ट का फैसला आएगा तब उस अनुसार व्यवस्था बनाएंगे। अभी 15 जनवरी से इसे लागू किया जाएगा।

प्राइवेट नौकरियों में नहीं मिलेगा SC/BC को अलग से आरक्षण

इस दौरान कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने अनुपूरक सवाल पूछते हुए कहा कि निजी कंपनियां स्थानीय युवाओं को नौकरी के लिए तरजीह न देने का विज्ञापन निकाल रही हैं। उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह असंवैधानिक है। विज्ञापन की कॉपी या स्क्रीन शॉट्स उन्हें भेजें इसके बाद कड़ी कार्यवाही की जाएगी।