निजी हॉस्पिटल द्वारा मनमानी बिल बसूलने पर हरियाणा सरकार ने लगाया अंकुश

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हरियाणा सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों द्वारा लिए जा रहे चार्ज पर अंकुश लगा दिया है. सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए रेट फिक्स किए हैं. यानी कि अब कोई भी अस्पताल सरकार द्वारा तय चार्ज ही मरीजों से वसूल पाएगा.

कोरोना वायरस के इलाज के नाम पर निजी अस्पताल मरीजों से भारी भरकम रकम वसूल रहे थे इसके कारण आने वाले मरीजों को काफी परेशानी हो रही थी और उन्हें अच्छा खासा बिल भरना पड़ रहा हैं लेकिन अब हरियाणा सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए गाइडलाइन जारी की हैं

निजी हॉस्पिटल द्वारा मनमानी बिल बसूलने पर हरियाणा सरकार ने लगाया अंकुश

अपनी मनमानी करते निजी हॉस्पिटल को हरियाणा सरकार ने निर्देश दिए कि कोविड-19 के मरीजों से कोई भी एक्सट्रा चार्ज ना लिए जाए जो मूल्य सरकार ने निर्धारित किये है वही किये जायें ।


अब सरकार की तरफ से जारी की गई रेट पर ही पर डे का चार्ज लेने के निर्देश जारी किए गए है

निजी हॉस्पिटल द्वारा मनमानी बिल बसूलने पर हरियाणा सरकार ने लगाया अंकुश

मरीजो को अब हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए भी हरियाणा सरकार ने एडमिट चार्ज का रेट भी फिक्स कर दिया हैं कोरोना से लड़ रहे लोगो को अब एडमिशन के लिए अब परेशानी नही होगी

हरियाणा सरकार द्वारा तैयार चार्ज रेट के अनुसार अब NON-NABH के लिए आइसोलेशन वार्ड का 8 हजार रुपए देना होगा। वहीं आईसीयू विद आउट वेंटिलेटर केयर के लिए 13 हजार और आईसीयू वेंटिलेटर के लिए 15 हजार का रेट फिक्स किया गया है।

निजी हॉस्पिटल द्वारा मनमानी बिल बसूलने पर हरियाणा सरकार ने लगाया अंकुश

इसी के साथ JCI/NABH वालो कें लिए भी रेट तय किया गया है। इसके अलावा आइसोलेशन वार्ड के लिए 10 हजार विदाउट आईसीयू वार्ड केयर के लिए 15 हजार और आईसीयू वेंटीलेटर के लिए 18 हजार है।