हरियाणा सरकार द्वारा हाउस टैक्स के मामले में एक नया निर्णय लिया है, जिसके बाद प्रदेश भर में लोग राहत की सांस ले रहे हैं। वह भी खासकर जिन्होंने कई सालों से हाउस टैक्स जमा नहीं कराया है, और उनकी राशि में लगातार ब्याज राशि जमा की जा रही थी। मगर अब सरकार ने हाउस टैक्स में लगने वाले ब्याज को माफ करते हुए केवल मूल राशि जमा करने का अवसर दिया है।
इसके साथ ही साथ सरकार ने आमजन से अपील की है कि वह जल्द से जल्द अपना हाऊस टैक्स जमा करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि इस योजना से उन लोगों को काफी अधिक लाभ मिलेगा, जोकि हाऊस टैक्स पर ब्याज लगने की वजह से अपनी राशि जमा नहीं करवा पा रहे हैं। इसलिए उन लोगों को इस योजना का जल्द से जल्द लाभ उठा लेना चाहिए।
इसका कारण यह है कि संपत्ति करदाता इस तरह की वित्तीय बाधाओं के कारण अपने संपत्ति कर बकाया का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 तक लंबित संपत्ति कर के बकाया पर ब्याज माफ करने के अनुरोध को स्वीकारते हुए ऐसे संपत्ति कर-दाताओं को राहत/सहायता प्रदान करने का फैसला किया है।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि इस संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था कि कोविड-19 महामारी की मौजूदा परिस्थितियों के कारण बड़ी संख्या में संपत्ति करदाताओं को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित संपत्ति कर योजना का लाभ ऐसे संपत्ति करदाता नहीं ले पाएंगे।
हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा है कि आगामी 31 मार्च, 2022 तक राज्य सरकार ने ऐसे सभी संपत्ति करदाताओं को वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2020-21 तक लंबित संपत्ति कर के बकाया के ब्याज पर एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया है, जिन्होंने अपने लंबित संपत्ति कर का बकाया का भुगतान नहीं किया है। इस फैसले से राज्य के लगभग 18 लाख 80 हजार संपत्ति कर-दाताओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी मंजूरी दे दी है।