कोरोनावायरस के मामलों को बढ़ता देख राज्य सरकार ने फरीदाबाद और गुरुग्राम में मॉल्स को लेकर फैसला लिया गया था कि मॉल्स बन्द रखे जाएंगे लेकिन अब आये फैसले से फरीदाबाद को राहत मिला है अब फरीदाबाद में शॉपिंग मॉल 1 जुलाई से फिर से खोले जाएंगे. ये जानकारी हरियाणा सरकार द्वारा दी गई है. मॉल्स को इस दौरान SOP का पालन करना होगा.
बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते तीन माह पहले लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते इन राज्य में शॉपिंग मॉल्स को बंद रखा गया था.
फरीदाबद में फिर से शॉपिंग मॉल खोलने का फैसला किया है। इसको लेकर दिशानिर्देश भी जारी किया गया है। नियमों के मुताबिक, शॉपिंग मॉल सुबह नौ बजे से शाम आठ बजे तक खुलेंगे। संचालकों को सरकार की एसओपी का पालन करना होगा।
सरकारी नियमों के मुताबिक, शॉपिंग मॉल में 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा हर दुकानदार को थर्मल स्क्रीनिंग के साथ-साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी। साथ ही साथ ग्रहकों को दो गज की दूरी के नियम का पालन भी जरूरी हैं
मॉल में आने वाले हैं लोगों को सोशल डिस्टेंस के नियमों की करनी होंगी पालन वही मॉल्स में बिना मास्क के बिना लोगो को एंट्री नह मिल पाएगी
शॉपिंग मॉल और मॉल्स के अंदर आने-जाने वाले गेट पर सिक्योरिटी गार्ड द्वारा लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी
इस नियम के अंदर एक नया बदलाव किया गया है, मॉल्स के अंदर से बाहर जाने पर भी करनी होगी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी साथ ही एंट्री और एग्जिट गेट पर सिक्योरिटी गार्ड आने-जाने वाले लोगों के हाथ सेनेटाइज कराए जा रहे है
इसी के साथ जिला उपायुक्त द्वारा बनाई गई s&op कमेटी द्वारा व्यवस्था को लेकर कभी भीमॉल के अंदर निरीक्षण कर सकती हैं वहीं अगर मॉल के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना मार्क्स के दिखाई दिया है, तो उसका मास्क ना पहनने पर उक्त व्यक्ति का चालान काटा जा जाएगा ।
इसी के साथ जिला उपायुक्त द्वारा बनाई गई समय सूची का पालन करना भी अनिवार्य है शॉपिंग मॉल और मॉल्स के मालिक इसकी पालना नही करते है तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी