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नई पाबंदियों के घेरे में फरीदाबाद गुड़गांव और सोनीपत, क्या हरियाणा में एक बार फिर लग सकता है लॉकडाउन?

हरियाणा में महामारी इस कदर व्याप्त हो रही है कि लोगों के मन में अनेकों सवाल खड़े हो रहे हैंहरियाणा में महामारी को देखते हुए शक्तियां बढ़ा दी गई हैं और अब नहीं पाबंदियां लागू की गई हैं रोज आते नए मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन मोड में आ गया है गुरुग्राम फरीदाबाद पंचकूला और करनाल सहित प्रदेश के 19 जिलों को रेड जोन में घोषित किया गया है साथ ही इन जिलों के बच्चों को वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य किया गया है जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं ली है

उन बच्चों की स्कूल में एंट्री बंद कर दी जाएगी जिला प्रशासन की नई पाबंदियां लागू करने के आदेश भी जारी किए गए हैं वही हरियाणा के निकट दिल्ली में बढ़ रहे मामलों के कारण एनसीआर से सटे जिलों में पावन दिया और ज्यादा बढ़ा दी गई हैं प्रदेश में स्कूल बंद रहने की समय सीमा भी बढ़ाकर 26 जनवरी तक कर दी गई है ।

हरियाणा में आंकड़ों की बात की जाए तो हरियाणा के 22 जिलों में महामारी सबसे ज्यादा पहले गुरुग्राम और फरीदाबाद उसके बाद करनाल में मामले देखने को मिले थे वही चरखी दादरी पलवल नूह में सबसे कम मरीज मिले हैं

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह आदेश दिए हैं कि हरियाणा में महामारी के बढ़ते चरण को देखते हुए 15 से 18 तक के सभी बच्चों को वैक्सीनेशन कराया जाएगा यदि किसी बच्चे वैक्सीन नहीं लगाई जाती है तो उस बच्चे को स्कूल में आने पर पाबंदी होगी वह बच्चा स्कूल खुलने के बाद भी स्कूल में एंट्री नहीं ले पाएगा इसीलिए सभी बच्चों को वैक्सीन लगवाना सुनिश्चित किया गया है

महामारी के मामलों के आधार पर हरियाणा के जिलों को श्रेणियों के आधार पर बांटा गया है पाबंदियों के लिए हादसे पहली श्रेणी में जिले के खेल परिसर स्टेडियम स्विमिंग पूल बंद रहेंगे यहां सभी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेलों में भागीदारी के लिए प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे दर्शक अन्य लोगों के एंट्री नहीं मिलेगी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 50% कर्मचारियों को ही बुलाया गया है 50% की क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे

पहली श्रेणी बांटे गए शहर

बार और रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।


सरकारी-निजी कार्यालयों में आपातकालीन व आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 50 प्रतिशत कर्मचारी बुलाए जा सकेंगे।


दूध और दवा सहित जरूरी वस्तुओं की दुकानों को देर रात तक खोलने की छूट।


सार्वजनिक सभाओं, रैली और धरने-प्रदर्शनों पर प्रतिबंध।
सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, मनोरंजन पार्क व बिजनेस एक्जीबिशन बंद।


खेल परिसर व स्टेडियम में सिर्फ राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेलों में भागीदारी के लिए खिलाड़ी कर सकेंगे अभ्यास
राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन की अनुमति होगी।


किसी बाहरी व्यक्ति को स्टेडियम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
सभी मनोरंजन पार्क और बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनियों पर भी पाबंदियां लगाई गई है।

deepika gaur

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