फरीदाबाद: हरियाणा जिला फरीदाबाद में कोरोना संक्रमित केस ज्यादा होने के करण इसे रेड जोन घोषित कर दिया गया था। समय-समय पर यहां कंटेनमेंट जोन भी में बनाए गए। फिलहाल अनलॉक 2 के लिए प्रशासन ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
अभी तक जिले के बाजारों में दुकानें खोलने का अलग नियम था। बाजार में एक दिन राइट व दूसरे दिन लेफ्ट साइड में दुकानें खोली जाती थी। लेकिन अब नियम बिल्कुल बदल दिए गए हैं। तो यह जानते हैं कि कौन से नए नियम है जिनका सभी दुकानदारों को अब से पालन करना होगा।
किन नियमों का पालन करना होगा
- नए निर्देशों के अनुसार अब वह सभी बाजार दुकानें खुल सकेंगी जो कंटेनमेंट जोन जिला में नहीं आते।
- लेकिन मंगलवार को सभी दुकानें बंद रहेंगे।
- दुकानों के खुलने का समय सवेरे 9:00 बजे से शाम को 8:00 बजे तक होगा।
- बाजारों दुकानों और सड़कों में घूमने वाले लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पुराने ही रहेंगे। साथ ही लोगों को मांस लगाना अनिवार्य है।
- प्रशासन ने व्यापारिक संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुए अब रविवार की जगह मंगलवार को सप्ताहिक अवकाश देने का निर्देश जारी किया है।
- इसके साथ ही सभी बच्चों बुजुर्गों और महिलाओं को हिदायत दी है कि वे जरूरी काम पड़ने पर ही बाहर निकले अन्यथा घर पर ही रहे।
बुधवार को अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के बाद डीएम यशपाल यादव की तरफ से यह सभी नियम जारी किए।
आपके अनुसार वह कौन से नियम है जिनको प्रशासन द्वारा जारी किया जाना चाहिए?
क्या आपके अनुसार अनलॉक 2 में दोनों तरफ की दुकानें खोलना अच्छा प्लान है या इससे कोरोनावायरस फैलने की संभावना है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।
Written by -Vikas Singh