हरियाणा में घर खरीदारों को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने सर्किल रेट (Circle Rate) पर 5 फीसदी डेवलपमेंट चार्ज (Development Charge) लगाए जाने के आदेश को वापस ले लिया है। इस आदेश के बाद अब डेवलपमेंट चार्ज पुराने रेट से ही देना होगा। इस बारे में हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने सर्कुलर जारी कर दिया है। बता दें कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में सर्किल रेट को कलेक्टर रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेट के नाम से भी जाना जाता है।
संबंधित कॉलोनी या क्षेत्र के कलेक्टर रेट की पांच प्रतिशत राशि विकास शुल्क के रूप में देने का फैसला वापल ले लिया है। विपक्ष के साथ-साथ तमाम लोग सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। बढ़ी ही शुल्क वजह से लोगों को 100 गज के प्लॉट का नक्शा पास कराने के लिए 2 लाख रुपये तक जमा कराने पड़ते। इसी प्रकार कमर्शियल प्लॉट के लिए भी लोगों को कई गुना अधिक राशि देनी होती। पहले आवासीय क्षेत्र के लिए 120 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर और कमर्शियल के लिए 1000 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर दरें थीं।
सर्किल रेट पर 5 फीसदी डेवलपमेंट चार्ज पहले 3 साल पहले वैध की गई कॉलोनियों पर ही लागू था। लेकिन नए फैसले में शहरी स्थानीय विकास ने 18 फरवरी 2022 से इसे शहर की सभी वैध कॉलोनियों और लाल डोरा क्षेत्र में भी लागू कर दिया। डेवलपमेंट चार्ज बढ़ाए जाने के फैसले का लोग विरोध कर रहे थे। लिहाजा अब सर्किल रेट पर 5 फीसदी डेवलपमेंट चार्ज लगाए जाने के फैसले को वापस ले लिया गया है।
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