देश जैसे-जैसे महामारी से उभर रहे हैं, वैसे-वैसे सरकारें भी कोरोना गाइडलाइन को कम करते हुए जा रही है। हरियाणा सरकार ने मास्क न लगाने पर लगने वाले जुर्माना को खत्म कर दिया है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए आधिकारिक आदेश जारी कर दिए है। आदेश में कहा गया है कि अब प्रदेश में मास्क न लगाने पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। साथ ही सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने की सलाह दी है, लेकिन मास्क न होने की वजह से लगने वाले जुर्माने को हटा दिया है। बता दें कि हरियाणा मास्क न लगाने पर पहले 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता था।
गृह सचिव राजीव अरोड़ा ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। अभी तक सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के 500 रुपये के चालान काटे जा रहे थे। हालांकि आदेशों में सलाह दी गई है कि सार्वजनिक स्थलाें पर निकलते समय मास्क पहनें और स्वच्छता का ध्यान रखें, जिससे संक्रमण से बचा जा सके।
सरकार ने जुर्माने का प्रावधान वापस लेते हुए लोगों को फेस मास्क पहनने, हाथ साफ रखने, बार-बार सैनिटाइज़र का उपयोग करने और भौतिक दूरी बनाए रखने की सलाह दी है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) द्वारा जारी आदेश में कहा गया, “राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 27.5.2020 जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।’
आदेश में कहा गया, ‘सार्वजनिक/कार्यस्थलों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर कोई जुर्माना या 500 रुपये का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।’
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