Haryana में इतनी साल से कम उम्र के बच्चो का नहीं होगा पहली कक्षा में एडमिशन, हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश 

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 Haryana में इतनी साल से कम उम्र के बच्चो का नहीं होगा पहली कक्षा में एडमिशन, हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश 

इस बार अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन पहली कक्षा में करवाने वाले है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। वरना आपको बहुत बड़ा नुक़सान हो सकता है। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार हरियाणा में पहली कक्षा में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र कम से कम छह वर्ष होनी चाहिए।

Haryana में इतनी साल से कम उम्र के बच्चो का नहीं होगा पहली कक्षा में एडमिशन, हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश 

अभी हाल ही में जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कोर्ट में कहा है कि,”हरियाणा राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स, 2011 का वह परविधान, जिसमें पांच से छह वर्ष की आयु के बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश देने की अनुमति दी गई थी, वह 2009 के राइट टू एजुकेशन एक्ट और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विपरीत है। जब 2023 में राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करने का निर्णय लिया था, तभी उसे 2011 के नियमों में संशोधन कर देना चाहिए था।”

Haryana में इतनी साल से कम उम्र के बच्चो का नहीं होगा पहली कक्षा में एडमिशन, हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश 

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि,”शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 दोनों ही स्पष्ट रूप से यह तय करते हैं कि कक्षा एक में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष होनी चाहिए। इसके बावजूद राज्य सरकार ने 2011 में जो नियम बनाए, जिसमें पांच वर्ष के बच्चों को भी प्रवेश की अनुमति दे दी, जो मूल कानून की भावना के खिलाफ है।”

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