हरियाणा सरकार ने राज्य के प्राइवेट स्कूलों को मान्यता, अनुमति व अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्राइवेट स्कूलों की सभी बकाया फाइलों को 20 दिन के अंदर निपटा दें।
हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में एक बैठक में प्राइवेट स्कूलों की मान्यता, अनुमति व अनापत्ति प्रमाण-पत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।
इसके बाद प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्राइवेट स्कूलों के मान्यता, अनुमति व अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने संबंधी सभी मामलों को केवल ऑनलाइन मोड से स्वीकार किया जाए, व्यक्तिगत फाइलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारियों को संबंधित स्कूल का निरीक्षण करके सभी दस्तावेजों को स्कूल शिक्षा निदेशालय में ई-ऑफिस अथवा ऑनलाइन माध्यम से भेजने के निर्देश दिए गए हैं। प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों या मालिकों को न तो निदेशालय में और न ही जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अटैंड किया जाएगा।
प्रवक्ता के अनुसार सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को राज्य के प्राइवेट स्कूलों के मान्यता, अनुमति व अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधी जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने तथा बकाया सभी मामलों को निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।