हरियाणा की जेल मंत्री अजित सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम द्वारा भविष्य में किसी भी तरह के पैरोल की मांग नहीं रखी है। मंत्री ने आगे यह भी बताएं कि राम रहीम को एक दिन के लिए जेल अधीक्षक ने अपने स्तर पर पैरोल भी दी थी।
वहीं जेल में किसी भी कैदी को सूरज निकलने से लेकर सूरज गले तक जेल अधीक्षक द्वारा उनकी शक्तियों के आधार पैरोल दे सकता है।
बताते चलें, पिछले दिनों गुरमीत राम रहीम की मां काफी बीमार चल रही थी जिसके चलते उन्हें एक दिन के लिए पैरोल भी दिया गया था फिलहाल भविष्य के लिए राम रहीम द्वारा अन्य किसी दिन व अन्य पैरोल की कोई मांग नहीं रखी गई है।
वही हरियाणा सरकार ने छह हजार कैदियों की पैरोल कोरोना के मद्देनजर 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दी है। फिलहाल अभी तक कुल 46 हजार कैदियों को पैरोल दी गई थी।
कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जेल प्रशासन गंभीर होता हुआ दिखा
करीब 14 सौ कैदियों ने अदालत से पैरोल ली है। उन्होंने बताया कि कोरोना को देखते हुए जेल प्रशासन पूरी एहतियात बरत रहा है। पुराने और जेल में आने वाले नए कैदियों की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। जेलों को आधुनिक बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हमने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की जेलों का निरीक्षण किया है। इन जेलों की तर्ज पर हरियाणा की जिलों को आधुनिक बनाया जाएगा।
बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित रहे। अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त संजीव कौशल ने विभिन्न विभागों के मध्य जमीन को हस्तांतरित करने के लिए तय किए जाने वाले मानदंडों के बारे में चर्चा की और पहले से निर्धारित कुछ नियमों के बारे में भी जानकारी दी।
उन्होंने पूछा कि सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग को, किसी विभाग से बोर्ड, निगम व जिला परिषद को जमीन हस्तांतरित किए जाने के लिए क्या नियम तय हों। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा एवं पुरातत्व मंत्री अनूप धानक ने कुछ जानकारी मांगी एवं अपने सुझाव भी दिए। पंचायती भूमि को सरकार द्वारा अधिग्रहीत करने पर क्या मुआवजा दिया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। बैठक में राजस्व विभाग में विशेष सचिव अतुल कुमार के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।