कश्मीर में लागू हुए नए डोमिसाइल नियम से अब शरणार्थियों और कश्मीरी पंडितों को मिलेगा लंबित अधिकार

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जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा देने वाली धारा 370 को हटाने के बाद अब भाजपा सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को लेकर नए डोमिसाइल नियम जारी किए गए हैं जिसके तहत अब विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों के साथ-साथ अन्य लोगो  को भी उनके अधिकार मिल सकेंगे।

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू-कश्मीर के नए डोमिसाइल नियमों की तारीफ करते हुए कहा है कि इससे सभी शरणार्थियों और केंद्र शासित प्रदेश से बाहर रह रहे कश्मीरी पंडितों को उनका लंबित अधिकार मिलेगा।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से सोमवार को जारी नए डोमिसाइल नियमों से वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, वाल्मीकि समाज के लोगों, समुदाय से बाहर शादी करने वाली महिलाओं और गैर पंजीकृत प्रवासी कश्मीरियों और विस्थापित लोगों को जल्द ही निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा।

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्विटर पर लिखा कि “जम्मू-कश्मीर गैजेट में शामिल किए गए नए डोमिसाइल नियम स्वागतयोग्य है। यह सभी शरणार्थियों को उनका लंबे समय से लंबित अधिकार देगा। वेस्ट पाक रिफ्यूजी, भारत के दूसरे हिस्सों से जाकर दशकों से रह रहे एससी वर्कर्स और जम्मू-कश्मीर से बाहर रह रहे कश्मीरी पंडितों के बच्चे अब डोमिसाइल के लिए दावा कर सकते हैं।”

लॉक डाउन जम्मू कश्मीर पर यह एम फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है जिससे कश्मीर से पलायन कर चुके कश्मीरी पंडितों के साथ साथ कई अन्य कश्मीरी नागरिकों को भी उनके अधिकार वापस मिल सकेंगे और वह भी अब अपने आप को कश्मीरी होने का दावा पेश कर सकेगे।

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