अगर आप ईएसआईसी के हितलाभकारी हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर आई हैं। अब आपको किसी भी पैनल वाले अस्पताल में जाकर उपचार करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके घर के आसपास 10 किलोमीटर के अंदर कोई भी अस्पताल हैं तो उसमें हितलाभकारी जाकर अपना उपचार करवा सकते हैं।
उसके लिए आपको किसी भी रेफरल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आपको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा और उसके बाद आप यह सुविधा सीजीएचएस रेट के तहत पा सकते हैं।
ईएसआईसी ओएसडी मेडिकल डॉक्टर नवीन सक्सेना के द्वारा एक पत्र जारी किया गया। जिसमें उन्होंने कहा कि नए भौगोलिक क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के विस्तार के पश्चात कर्मचारी राज्य बीमा हितलाभ लाभार्थियों की संख्या में हुई बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
हितलाभार्थियों के निवास के आसपास बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने चलते करने हेतु यह निर्णय लिया गया। चिकित्सा देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया हितलाभार्थी के घर के 10 किलोमीटर के दायरे में अस्पताल या औषधालय उपलब्ध ना होने के कारण हेतु लाभार्थी के सामने आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा रहा हैं। जिसके चलते लाभार्थी अब बिना किसी रेफरल के नजदीकी पैनलबन अस्पतालों में नकद राशि देकर उपचार करवा सकता है।
जिसके बाद में सभी प्रकार के बिलों को ईएसआईसी विभाग में जमा करवा कर नकद राशि वापिस पा सकता है। पैनलब अस्पतालों में उपचार के लिए लाभार्थी को सीजीएचएस रेट के तहत नकद राशि देनी होगी।
लाभार्थी को इसके लिए अपने साथ आधार कार्ड या सरकार के तरफ से जारी किया गया पहचान पत्र और ईएसआई कार्ड जैसी चीजें ले जाना अनिवार्य है। इस दौरान भर्ती हुए व्यक्ति की जांच या फिर उपचार के दिए अस्पताल 24 घंटे के अंदर अंदर ऑनलाइन सिस्टम के जरिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम को अनुमोद अधिकारी से मंजूरी लेना होगा।