अब बाहर जाकर नहीं करनी पड़ेगी नौकरी की तलाश, घर में मिलेगा रोज़गार यार, हरियाणा सरकार ने बनाया ये नया कानून

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    किसी भी देश या प्रदेश में सबसे ज़रूरी बात होती है कि वहां के युवाओं को रोज़गार की कमी ना मिले। इस समय सबसे बड़ी समस्या किसी भी व्यक्ति के लिए उसका रोजगार है। अब हरियाणा में युवाओं को नौकरी मिलना काफी आसान हो गया है। दरअसल, प्रदेश में निजी सेक्टर में राज्य के युवाओं को 75 फीसद आरक्षण देने को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।

    इसकी मंज़ूरी मिलने के बाद युवाओं में जोश है ख़ुशी है। इस मंज़ूरी का इंतज़ार काफी लंबे समय से युवा कर रहे थे। प्रदेश में कुछ समय पहले विधानसभा में हरियाणवियों को निजी सेक्टर में नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल पेश किया गया था।

    अब बाहर जाकर नहीं करनी पड़ेगी नौकरी की तलाश, घर में मिलेगा रोज़गार यार, हरियाणा सरकार ने बनाया ये नया कानून

    हरियाणवी युवा अब जोश के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि अब रोज़गार आसानी से मिल जाएगा। महामारी ने उद्योग से लेकर नौकरियों तक सभी को प्रभावित भी किया है। हरियाणा सरकार का यह नया कानून 50 हजार मासिक सैलरी तक की नौकरियों पर लागू होगा। बिल के अनुसार आरक्षण कानून नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा।

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    अब युवा घर में रहकर ही काम कर सकेंगे। बाहर जाने की कम ज़रूरत पड़ेगी। यह नया कानून निजी कंपनियों, फर्म, ट्रस्ट आदि में लागू होगा। महामारी से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था भी पटरी पर धीरे – धीरे लौट रही है। यह कानून राज्य में चल रही उन कंपनियों, सोसायटी, ट्रस्ट, फर्म पर लागू होगा जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं।

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    इस कानून के तहत प्रदेश के डोमिसाइल धारक लोगों को इसका फायदा मिलेगा। सभी कंपनियों को 3 महीने में सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर कर बताना होगा कि उनके यहां 50 हजार तक की तनख्वाह वाले कितने पद हैं और इन पर हरियाणा से कितने लोग काम कर रहे हैं।50 हजार रुपये मासिक सैलरी तक की नौकरियों पर ही यह कानून लागू होगा।