फरीदाबाद में बाजार खोलने के लिए जारी हुई नई गाइडलाइंस, इन नियमो के तहत खुलेगी दुकानें

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फरीदाबाद जिला प्रशासन द्वारा जिले में दुकानों को खोलने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है जिनमें निर्धारित किया गया है कि जिले में कौन सी दुकानें किस समय तक खोली जा सकेगी और दुकानों को खोलने के नए नियम क्या होंगे।

फरीदाबाद जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस:-

फरीदाबाद में बाजार खोलने के लिए जारी हुई नई गाइडलाइंस, इन नियमो के तहत खुलेगी दुकानें

जिले में सोमवार बुधवार व शुक्रवार को बाजार की अदाएं और की दुकानें खोलने के आदेश जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं।

मंगलवार गुरुवार व शनिवार को बाएं और की दुकानें खोलने के आदेश जिला प्रशासन द्वारा दिए गए।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अर्थात हुड्डा के बाजारों में सम एवं विषम के आधार पर दुकानें खोलने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी गई है।

दुकान खोले जाने का समय सुबह 9:00 बजे से लेकर शाम के 7:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

जिले में दुकानदारों द्वारा रविवार के दिन दुकानें खोलने की अपील जिला प्रशासन से की गई थी लेकिन इस अपील को स्वीकृति नहीं दी गई है और रविवार को पहले की भांति दुकान बंद रखे जाने का आदेश जिला प्रशासन द्वारा दिया गया है।

फरीदाबाद में बाजार खोलने के लिए जारी हुई नई गाइडलाइंस, इन नियमो के तहत खुलेगी दुकानें

दवाई की दुकान, आटा चक्की, दूध की डेरी, बेकरी, और सब्जी वालों पर यह नहीं होंगे लागू

सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल को खोलने की कोई इजाजत अभी तक फरीदाबाद जिला प्रशासन द्वारा जारी नहीं की गई है।

होटल और रैस्टोरेंट भी खोलने की अनुमति नहीं, बल्कि रेस्टोरेंट, होटल अपने किचन खोलकर सिर्फ होटल से ही बिक्री कर सकते हैं और केवल डिलीवरी सुविधा को फिलहाल शुरू कर सकते है।

फरीदाबाद में बाजार खोलने के लिए जारी हुई नई गाइडलाइंस, इन नियमो के तहत खुलेगी दुकानें

बता दें कि लॉक डाउन के पांचवें चरण में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को छूट दी गई है कि वे अपने अनुसार प्रदेश की जनता को छूट दे सकते हैं। लेकिन फरीदाबाद जिले में निरंतर बढ़ रहे संक्रमितो के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो और बाद में उसे नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो जाए। इसलिए फरीदाबाद जिला प्रशासन द्वारा पहले की भांति जिले में सख्ती जारी रखी गई है।