ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आप भी काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लॉकडाउन ने सभी के काम बिगाड़े हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको टेस्ट देना अनिवार्य नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ से डीएल बनवाने के लिए लंबे प्रक्रिया से भी नहीं गुजरना होगा। दरअसल, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने वाले नियमों में संशोधन कर दिया है। नया नियम लागू हो गया है।
इस सुविधा से उन आवेदकों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा जिनके घर से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय दूरी पर स्थित है। अब से ट्रेनिंग के दौरान आवेदकों को एथिकल और विनम्र व्यवहार के बार में भी बताया जाएगा।
नए नियमों पर काफी समय से काम चल रहा था। अब यह नियम लागू हो चुके हैं। परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में नये नियम के बारे में बताया गया है। मान्यता प्राप्त ड्राइविंग सेंटर्स को इस बारे में जानकारी भी दे दी गई है। नये बदलाव के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदक को एक उच्च-गुणवत्ता वाले ड्राइविंग कोर्स को पूरा करना होगा। इस कोर्स को पूरा करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट की औपाचारिकता को नहीं पूरा करना होगा।
कई समस्याओं का सामना पहले करना पड़ता था। अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस परेशानी को खत्म करने के लिए, परिवहन मंत्रालय नए नियम लागू किए हैं। मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर्स पर सिमुलेटर्स और डेडिकेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक होगा, जहां आवेदकों को कोर्स के दौरान ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के दौरान आवेदकों को सामान्य तौर पर सड़क पर ड्राइविंग के दौरान आने वाली सभी परिस्थितियों के बारे में बताया और ट्रेन किया जाएगा।
ड्राइविंग टेस्ट के पहले 3 से 5 मौके मिला करते थे। अब नए नियमों के अनुसार ड्राइविंग टेस्ट की औपाचारिकता को नहीं पूरा करना होगा। यह कदम काफी लाभदायक साबित होगा।