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खोरी प्रकरण : सुप्रीम कोर्ट के आदेश जंगल की जमीन को जंगल में ही की जाए तब्दील

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नगर निगम द्वारा गांव खोरी में भारी तोड़फोड़ की गई। दिल्ली सीमा से लगे लाल कुआं क्षेत्र में की गई तोड़फोड़ के दौरान करीब 750 से अधिक मकानों को तोड़ा गया। खोरी गांव में सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार तोड़फोड़ कार्रवाई जारी रही।

तोड़फोड़ के समय पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात रहा ताकि विरोध प्रदर्शन से बचा जा सके।बता दें कि 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम व हरियाणा सरकार को गांव लकडपुर की राजस्व संपदा पर बसे खोरी गांव में तोड़फोड़ करने के आदेश दिए थे।

खोरी प्रकरण : सुप्रीम कोर्ट के आदेश जंगल की जमीन को जंगल में ही की जाए तब्दील

कोर्ट से जारी आदेश में कहा गया था कि जंगल की जमीन को फिर से जंगल में ही तब्दील किया जाएगा। कोर्ट के आदेश अनुसार पूरे गांव में नगर निगम द्वारा तोड़फोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।

गांव में तोड़फोड़ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। लेकिन नगर निगम व खोरी गांव की एनजीओ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में खोरी गांव में तोड़फोड़ न करने का पक्ष रखा गया

खोरी प्रकरण : सुप्रीम कोर्ट के आदेश जंगल की जमीन को जंगल में ही की जाए तब्दील

जिसमें कोर्ट द्वारा तोड़फोड़ कार्रवाई रोकने से इंकार कर दिया गया। खोरी गांव में फार्म हाउस पर तोड़फोड़ कार्रवाई के लिए नगर निगम को 4 सप्ताह का समय दिया गया।

खोरी प्रकरण : सुप्रीम कोर्ट के आदेश जंगल की जमीन को जंगल में ही की जाए तब्दील

इसके साथ ही कोर्ट के नए आदेश पर नगर निगम शनिवार सुबह 7 पौपलैंड व 7 जेसीबी सहित तोड़फोड़ कार्यवाही के लिए गांव पहुंचा। इससे पूर्व गांव की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया तथा दिल्ली से गांव में आने वाले सभी रास्तों पर पुलिस बल तैनात किया गया।

घरों में पुलिस का पहरा बिठा देने के कारण लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने अपने घर खाली करने शुरू कर दिए। लोगों द्वारा अपने-अपने घरों के गेट पर शटर आदि उखाड़े गए। इस मामले के चलते दिल्ली, लाल कुआं व प्रहलादपुर रोड पर जाम की स्थिति बनी रही। इस दौरान करीब 750 से अधिक मकानों को नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते द्वारा तोड़ा गया।

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