अंतरजातीय शादी करने वाले बन सकते हैं लखपति, जानिये कितना पैसा देती है सरकार

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    हमारे देश में शादी बहुत धूम – धाम से की जाती है। शादी का दिन काफी खास होता है। अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार प्रयासरत हैं। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार एक स्कीम चला रही है। इसके तहत अगर कोई दलित से अंतरजातीय विवाह करता है तो उस नवविवाहित युगल को केंद्र सरकार द्वारा 2 लाख 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। ये आर्थिक सहायता डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज के तहत दी जाती है।

    कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अंतरजातीय शादी करने के सभी खिलाफ होते हैं। लेकिन अब यह सोच बदल रही है। ये स्कीम साल 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य समाज से जाति व्यवस्था की बुराई को खत्म करना है। साथ ही इस कुरीति के खिलाफ साहसिक कदम उठाने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना भी है। हालांकि, दूसरी शादी करने पर इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है।

    अंतरजातीय शादी करने वाले बन सकते हैं लखपति, जानिये कितना पैसा देती है सरकार

    ऐसे बहुत से जोड़े हैं जो इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। सरकार की मदद से आज वह सम्मानजनक ज़िंदगी जी रहे हैं। नवदंपती को योजना का लाभ उठाने के लिए अपने क्षेत्र के सांसद या विधायक की सिफारिश के साथ आवेदन को भरने के बाद डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजें। नवविवाहित युगल आवेदन को पूरा भरकर राज्य सरकार या जिला प्रशासन को सौंप सकते हैं। जिसके बाद राज्य सरकार या जिला प्रशासन आवेदन को डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेज देते हैं।

    अंतरजातीय शादी करने वाले बन सकते हैं लखपति, जानिये कितना पैसा देती है सरकार

    देश में आज भी कई लोग रूढ़िवादिता की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। इनकी संकीर्ण मानसिकता अंतरजातीय विवाह को इजाजत नहीं देती है। अब धीरे – धीरे सब बदल रहा है। नवदंपती में से कोई एक दलित समुदाय से होना चाहिए। दूसरा दलित समुदाय से बाहर का होना चाहिए। शादी को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत रजिस्टर होना चाहिए। इस संबंध में नवदंपती को एक हलफनामा देना होता है।

    अंतरजातीय शादी करने वाले बन सकते हैं लखपति, जानिये कितना पैसा देती है सरकार

    अंतरजातीय शादी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रयासरत हैं। इस योजना के तहत फायदा उन्हीं नवदंपती को मिलता है जिन्होंने पहली बार शादी की है। दूसरी शादी करने वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा।