अगर चलाते हैं कार तो ये खबर आएगी काम, 30 सितंबर तक नहीं की ये चीज तो कटेगा हज़ारों का जुर्माना

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     अगर चलाते हैं कार तो ये खबर आएगी काम, 30 सितंबर तक नहीं की ये चीज तो कटेगा हज़ारों का जुर्माना

    फास्टैग के लिए लोगों ने पहले लापरवाही बरती थी, ठीक उसी प्रकार अब एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टीकर के लिए बरत रहे हैं। अगर आप गाड़ी या कोई वाहन चलाते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब आपको 30 सितंबर से पहले अपनी गाड़ियों पर High Security Registration Plates लगवाना अनिवार्य है। जिन वाहनों पर एचएसआरपी नहीं होगा, उनका भारी भड़कम चालान भी हो सकता है।

    सरकार के द्वारा इसे अनिवार्य कर दिया गया है। सभी निजी एवं व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगाना अनिवार्य है। सरकार ने पहले ही एचएसआरपी लगवाने के आदेश दे दिये थे, इसके लिए लोगों को पर्याप्त समय भी दिया गया। लेकिन अब प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है।

    अगर चलाते हैं कार तो ये खबर आएगी काम, 30 सितंबर तक नहीं की ये चीज तो कटेगा हज़ारों का जुर्माना

    अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ-साथ कलर कोडेड स्टीकर भी अनिवार्य कर दिया गया है। लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि 30 सितंबर से पहले वाहनों पर एचएसआरपी लगवा लें या उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर दें। गाजियाबाद के आरटीओ प्रशासन ने कहा है कि जिन वाहनों के मालिकों ने अभी तक एचएसआरपी नहीं लगवाई है। वे 30 सितंबर तक इसे अनिवार्य रूप से लगवा लें। अगर ऐसा नहीं किया तो उनका चालान हो सकता है।

    अगर चलाते हैं कार तो ये खबर आएगी काम, 30 सितंबर तक नहीं की ये चीज तो कटेगा हज़ारों का जुर्माना

    पुलिस भारी चालान काट रही है। चालान से बचना चाहते हैं तो जल्द से इन दोनों चीज़ों को लगवा लें। शासन के निर्देश पर सभी वाहनों पर एचएसआरपी लगवाने लिए यह सारी कवायद की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार गाजियाबाद में 1 अप्रैल 2019 से पहले तक 62,605 वाहन रजिस्टर हैं, जिसमें से 19,000 से अधिक वाहनों में अब तक एचएसआरपी लग चुकी है।

    अगर चलाते हैं कार तो ये खबर आएगी काम, 30 सितंबर तक नहीं की ये चीज तो कटेगा हज़ारों का जुर्माना

    देश के काफी राज्यों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। इन दिनों प्रदेश और जिले में एचएसआरपी का नाम बहुत ज़्यादा सुनाई देने लगा है। दिल्ली परिवहन विभाग गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर तो 5,500 से 10,000 रुपये तक चालान काट रहा है।