लागू हुआ BH सीरीज नम्बर प्लेट, इन गाड़ी मालिकों के लिए है जरूरी

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     लागू हुआ BH सीरीज नम्बर प्लेट, इन गाड़ी मालिकों के लिए है जरूरी

    हमेशा यह देखा जाता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होते समय वाहनों का दोबारा पंजीकरण कराना वाहन मालिकों के लिए एक सिर दर्द बन जाता है। अब इसमें सरकार काफी सहूलियत देने जा रही है। BH सीरीज का नंबर लेने के बाद वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अपनी गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। यह नियम 15 सितंबर से लागू हो गया है।

    उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए, सरकार ने वाहनों के लिए (BH) सीरीज नंबर प्लेट लॉन्च की है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने जिनके लिए नई सीरीज की शुरुआत की है उनमें, रक्षा कर्मियों के वाहन, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वाहन, सार्वजनिक उपक्रमों के वाहन, निजी क्षेत्र की कंपनियों के वाहन, संगठनों के स्वामित्व वाले निजी वाहन शामिल हैं।

    लागू हुआ BH सीरीज नम्बर प्लेट, इन गाड़ी मालिकों के लिए है जरूरी

    वाहन स्वामियों के लिए यह किसी अच्छी खबर से कम नहीं है। सरकार ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक नई BH सीरीज शुरू की है। जिनके ऑफिस चार या अधिक राज्यों में है उनके कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं। नई BH सीरीज के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सस्थानों के कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं।

    लागू हुआ BH सीरीज नम्बर प्लेट, इन गाड़ी मालिकों के लिए है जरूरी

    बीएच सीरीज नंबर प्लेट में वाहनों की बेरोकटोक आवाजाही की अनुमति देता है। भले ही वे एक अलग राज्य में स्थानांतरित हो रहे हों और वाहन का रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे राज्य का है। नई BH सीरीज के लिए अप्लाई करना अनिवार्य नहीं है। बल्कि, यह लोगों के मर्जी पर निर्भर करेगा। इस नई BH सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जिनका ट्रांसफर नौकरी की वजह से अक्सर होता रहता है। नई BH सीरीज की शुरुआत के बाद ऐसे लोगों को अब दूसरे राज्य में जाने के बाद वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा।

    लागू हुआ BH सीरीज नम्बर प्लेट, इन गाड़ी मालिकों के लिए है जरूरी

    नंबर प्लेट में बीएच का अर्थ भारत से है। अलग-अलग राज्यों में रोड टैक्स अलग है। वाहनों के रजिस्ट्रेशन की इस नई व्यवस्था से किसी दूसरे राज्य में जाने पर फिर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी।