लॉक डाउन पार्ट – 2 का काम-डाउन आज से शुरू, क्या है सरकार की नई गाइडलाइंस, आप भी जान लें

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 लॉक डाउन पार्ट – 2 का काम-डाउन आज से शुरू, क्या है सरकार की नई गाइडलाइंस, आप भी जान लें

आज से कोरोना वायरस से बचने हेतु लगाया गया लोक डाउन पार्ट -2 शुरू हो चुका है जो आज से 3 मई तक लागू रहेगा। अगर दूसरी बार लॉक डाउन लगा है, तो कुछ नए नियम और शर्तें होना भी लाजमी ही होगा। बुधवार को सरकार द्वारा नई गाइडलाइन्स जारी करते हुए लोक डाउन के दौरान कुछ खास चीजों को मध्य नजर रखतें हुए छूट दी गई है।

.नई गाइडलाइन के अनुसार अभी भी 3 मई तक परिवहन बन्द तो वहीं राज्यों के बॉर्डर भी सील ही रहेंगे। यानी बस, मेट्रो, हवाई और ट्रेन सफर नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों जिनमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तथा कोचिंग सेंटर के दरवाजों पर लॉक रहेगा।

लेकिन लॉक डाउन पार्ट -2 में अन्नदाताओं को उनके कार्यस्थल के लिए छुट दी जाएगी। इसके साथ बाहर निकलने के वक़्त फैस कवर करना अनिवार्य होगा। जिसमें आप घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल कर फैस कवर के सकते है।जगह – जगह थूक कर गंद फ़ैलाने पर भी जुर्माना अदा करने का प्रावधान होगा।

सरकार की गाइडलाइन्स में शादी ब्याह के समारोह समेत जिम, और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक लगाई गई है।

अन्नदाताओं को मिलेंगी राहत

खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी।

यातायात वाहनों के फर्राटे भरने पर भी रोक

हवाई सफर पर पूरी तरह रोक, बस समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक, मेट्रो सर्विस बंद। एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर रोक। मेडिकल इमर्जेंसी या विशेष मंजूरी पर ही यह इजाजत होगी। टैक्सी सर्विस बंद।

शिक्षण संस्थान के दरवाजों पर झुलेगा ताला

सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग संटेर, ट्रेनिंग सेंटर 3 मई तक बंद। सिनेमा हॉल बंद। सभी धार्मिक स्थल बंद।

स्वास्थ्य तथा बैंक अकाउंट के कार्य सुचारू रूप से चलेंगे

हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसिरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल लैब, सेंटर खुले रहेंगे। पैथ लैब, दवाई से जुड़ी कंपनी खुली रहेंगी। बैंक, एटीएम आदि भी खुले रहेंगे। पोस्ट ऑफिस, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल सप्लाइ जारी रहेगी।

चार पहिया में दो, दो पहिया में एक को इजाजत। इमर्जेंसी के हालात में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा। दुपहिया से चलने पर केवल ड्राइवर ही जा सकेगा। इसका उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना लगेगा।

हॉटस्पॉट एरिया में को नमी नहीं दिखाएगी सरकार

कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी. इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा. साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी. एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा.

20 अप्रैल तक राहत के लिए फॉलो करें यह बातें

जिन इलाकों में कोरोना के मामले नहीं आएंगे, उन्हें रियायत मिल सकती है. इसकी समीक्षा 20 अप्रैल तक की जाएगी. इस समीक्षा के बाद कुछ इलाकों में मामूली रियायत दी जाएगी. रियायत देने से पहले राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन के पालन के सारे उपाय किए जाएंगे, ताकि ऑफिस, वर्कप्लेस, फैक्ट्री या संस्थानों में सोशल डिस्टेनसिंग का पालन हो.

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