हरियाणा सरकार इन शिक्षकों की करने जा रही हैं छुट्टी, नौकरी पड़ी संकट में, जाने क्या है पूरी खबर

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हरियाणा में कई स्कूलों में ऐसे शिक्षक भर्ती हैं जिनके डिग्री को सरकार  मान्यता नहीं देती। मगर फिर भी वह  स्कूल में भर्ती हो जाते हैं। ऐसे ही हरियाणा सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग को आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती का परिणाम संशोधित कर जारी करने के लिए कहा है। अगर ऐसा होता है तो 613 टीचर भर्ती से बाहर हो सकते हैं।

यह वह शिक्षक हैं जिन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा डिग्री कुरुक्षेत्र महाविद्यालय से ली है। हालांकि कुरुक्षेत्र महाविद्यालय के कमेटी इस डिग्री को सही मानते हुए नौकरी के लिए पात्र मानती है। लेकिन इस बारे में सरकार का भी कोई फैसला नहीं आया है।जिस कारण 613 आर्ट एंड क्राफ्ट के शिक्षकों के नौकरी जाना तय है।

हरियाणा सरकार इन शिक्षकों की करने जा रही हैं छुट्टी, नौकरी पड़ी संकट में, जाने क्या है पूरी खबर

आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डिप्लोमा या डिग्री करने वाले उम्मीदवारों के चयन को रद करने संबंधी याचिका पर हरियाणा के मौलिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया है।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि कर्मचारी चयन आयोग ने उनके पास चयनित उम्मीदवारों की सूची भेजी थी, जिसमें 613 उम्मीदवार ऐसे हैं, जिन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है।

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इसी तरह से है प्रतीक्षा सूची में शामिल 54 उम्मीदवारों ने भी कुरुक्षेत्र महाविद्यालय से डिप्लोमा किया है। आयोग ने 6 दिसंबर को कर्मचारी चयन आयोग को पत्र लिखकर कुरुक्षेत्र महाविद्यालय से डिप्लोमा व डिग्री के बारे में 24 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परिणाम संशोधित करने का आग्रह किया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुरुक्षेत्र महाविद्यालय क्षेत्र का आर्ट एंड क्राफ्ट के डिप्लोमा डिग्री को इस भर्ती के लिए अमान्य माना है। मौलिक विभाग ने यह जाओ हाई कोर्ट को नोटिस कर दिया था हाईकोर्ट ने यह नोटिस सोनीपत निवासी मनोज कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया था।

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याचिका में हाई कोर्ट को बताया गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 14 नवंबर को 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की भर्ती का परिणाम घोषित किया था।  इस भर्ती के लिए परिणाम के दौरान साफ लिखा गया था कि जिन उम्मीदवारों ने कुरुक्षेत्र महाविद्यालय के डिप्लोमा डिग्री ले रखी है उनका चयन इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है।

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याचिका के अनुसार 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा करने वालों को अमान्य करार दिया। याची ने इसी फैसले के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग को आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स भर्ती का परिणाम संशोधित कर नए सिरे से जारी करने की मांग की है, क्योंकि काफी संख्या में ऐसे उम्मीदवारों का चयन हो गया था।

जिन्होंने कुरुक्षेत्र से डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा किया था। उनकी योग्यता रद होने के बाद मेरिट के अनुसार नए उम्मीदवारों का चयन करने की भी मांग की गई है।

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