माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय व राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार हरियाणा के प्रत्येक जिले में दिनांक 29 अगस्त 2020 को ई- लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
जिसमें अदालतों में लंबित विभिन्न प्रकार के मुकदमे जिनमें चेक बाउंस से सबंधित, बैंक रिकवरी, श्रमिक विवाद, बिजली पानी, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण मुआवजे से संबंधित,समझौते योग्य फौजदारी,दीवानी मुकदमों को रखा जाएगा।
इसी कड़ी में न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे ने बताया की यह लोक अदालत जिला न्यायिक परिसर फरीदाबाद सेक्टर 12 में आयोजित की जाएगी,लोक अदालत के माध्यम से सभी रिवेन्यू कोर्ट जिसमें डिस्टिक मजिस्ट्रेट व एसडीएम कोर्ट के मुकदमे भी रखे जाएंगे जिसके लिए अदालतों द्वारा संबंधित पक्षों को नोटिस भेजे जा रहे हैं ताकि वह अपने मुकदमा में समझौते के लिए 29 अगस्त 2020 को आ सके,
समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय व राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण हरियाणा की तरफ से लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है लेकिन इस बार ई – लोक अदालत के माध्यम से मुकदमों का निपटारा करने का फैसला किया गया है ताकि अदालतों में ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके जो भी पक्षकार अपने मुकदमे का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करना चाहते हैं वह अपने वकील या स्वयं दरखास्त देकर मुकदमे लोक अदालत में रखवा सकते हैं
इसके अलावा मुकदमे के पक्षकार ई-मेल द्वारा भी अपनी दरखास्त जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ईमेल आईडी dlsafbd@gmail.com पर भी भेज कर अपने मुकदमे ई लोक अदालत में रखवा सकते हैं
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