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हरियाणा सरकार के नए आदेश अब शादी समारोह में शामिल हो सकते है इतने मेहमान

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हरियाणा में महामारी का ग्राफ दिनोदिन बढ़ता ही जा रहा है जिसको लेकर सूबे के सारदार ने नए फरमान सुनाये है हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है की प्रदेश के कई शहरो में महामारी का प्रकोप बेलगाम होता नजर आ रहा है जिसके के काऱण सख्त कदम उठाने भी जरुरी है

बता दे की हरियाणा के मुक्यमंत्री मनोहर लाल खटटर ने सख्ती बरतते हुए आदेश दिए जिसमे सभी सामाजिक समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या पर रोक लगनी होगी अर्थात अब किसी भी शादी समारोह में सीमित संख्या के मेहमान है शामिल हो सकेंगे

हरियाणा सरकार के नए आदेश अब शादी समारोह में शामिल हो सकते है इतने मेहमान

अब छह जिले गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और हिसार में इनडोर हॉल में होने वाले कार्यक्रमों में 50 लोग और खुले स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। जबकि शेष जिलों में यह संख्या इनडोर हॉल में होने वाले कार्यक्रमों में 100 और खुले स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों में 200 तक सीमित होगी।

हरियाणा सरकार के नए आदेश अब शादी समारोह में शामिल हो सकते है इतने मेहमान
CM Manohar laal khattar

यह आदेश 26 नवंबर, 2020 से लागू होंगे। मनोहर लाल ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आठ राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक के दौरान दी।बैठक में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी उपस्थित थे। हरियाणा के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।

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