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मंत्री मूलचंद शर्मा ने कैब, ऑटो इत्यादि सेवाओं को चालू करने के लिए जारी कि गाइडलाइंस।

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लॉक डाउन के चौथे चरण में कंपनियों एवं औद्योगिक क्षेत्र को नियमों का पालन करते हुए रोजगार को वापस से पटरी पर लाने के लिए छूट दी गई है लेकिन इन सबके बीच एक समस्या आ रही थी कि इन उद्योग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा चालू ना होने के कारण अपने रोजगार की तरफ वापस नहीं लौट पा रहे थे।

जिस समाधान करते हरियाणा राज्य परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा यानी ऑटो रिक्शा, कैब, टैक्सी, ई रिक्शा इत्यादि को नियमानुसार वापस से चालू करने की निर्देश जारी किए गए हैं। जारी किए गए निर्देशो में साफ तौर पर बताया गया है कि यदि वाहन चालक इन नियमों की अवहेलना करते हैं तो उन पर कार्यवाही भी की जा सकती है।

टैक्सी, ऑटो, कैब इत्यादि सेवाओं को शुरू करने के लिए जारी की गई गाइडलाइंस :-

मंत्री मूलचंद शर्मा ने कैब, ऑटो इत्यादि सेवाओं को चालू करने के लिए जारी कि गाइडलाइंस।

कैब सेवा शुरू करने के बारे में निर्देश जारी करते हुए बताया गया है कि कैब में चालक के अतिरिक्त दो अन्य व्यक्ति बैठ सकते है अर्थात कैब में कुल 3 लोगो को बैठने कि अनुमति दी गई है।

मैक्सी कैब के लिए आदेश जारी किए गए हैं कि मैक्सी कैब में कुल सवारियों से आधी सवारी कैब में सवार हो सकती है उससे अधिक सवारी के पाए जाने पर चालक के प्रति कार्यवाही की जाएगी।

ऑटो रिक्शा के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि ऑटो रिक्शा में चालक के अतिरिक्त दो सवारी बैठ सकती है, जिन्हें एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाकर रखनी होगी।

इसके अतिरिक्त ई रिक्शा बगैर मोटर वाली रिक्शा में भी चालक के अतिरिक्त दो सवारी बैठ सकती है लेकिन सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए और एक दूसरों से सामाजिक दूरी बनाकर रखनी होगी।

मंत्री मूलचंद शर्मा ने कैब, ऑटो इत्यादि सेवाओं को चालू करने के लिए जारी कि गाइडलाइंस।

सर्दी खांसी जुखाम से ग्रसित मरीज पब्लिक वाहनों में सफर नहीं कर सकते इसलिए कोई भी वहां चालकों को निर्देश दिए गए है को चालक सर्दी खांसी जुखाम से ग्रसित व्यक्ति को सवारी ना दे।

जारी की गई गाइडलाइंस में साफ तौर से उल्लेखित किया गया है कि सभी लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताए गए अन्य सभी सुरक्षा नियमों का भी पालन करना होगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्यवाही की जा सकती है।

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