सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान जिन्होंने सीतापुर के जेल अधीक्षक की सहायता से रामपुर प्रशासन द्वारा एक लिखित अनुमति में बंदूक बेचने की इजाजत मांगी थी उस पर अब उन्हें अनुमति दे दी गई है। आजम खान के दो नाली बंदूक को विदेशी बंदूक बताया जा रहा है। अधिक जानकारी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट राम जी मिश्रा ने बताया कि आजम खान ने डाक द्वारा एक लाइसेंस बंदूक को बेचने की हेतु इजाजत मांगी थी, जिस पर अब उन्हें बंदूक बेचने की इजाजत भी मिल चुकी है।
साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो अब आजम खान अपने विदेशी बंधुओं को बेचने के लिए आजाद हो चुके हैं। गौरतलब है कि शासनादेश के अनुसार व्यक्ति को 2 से ज्यादा असलहे रखने की इजाजत नहीं है।
यही कारण है कि अब आजम खान को 3 असलहों में से एक सरेंडर करना होगा। जिसके लिए अब शासन ने इसके लिए समय अवधि बढ़ा दी थी। वैसे तो अभी भी रामपुर में कई नेताओं के पास दो से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस अभी भी हैं।
गौरतलब, सपा सांसद आजम खान सीतापुर की जेल की हवा खाते हुए 1 साल से ज्यादा समय बीतने को है। उन पर अभी भी 100 से ज्यादा मामले दर्ज करवाए जा चुके हैं। आजम खान के साथ उनका बेटा अब्दुल्लाह आजम खान भी जेल में है.
आजम खान के पास हथियारों के 3 लाइसेंस थे, लेकिन सरकार ने अब एक व्यक्ति पर सिर्फ 2 ही हथियार रखने का नियम बनाया है। जिसके बाद अब लाइसेंस धारी अतिरिक्त हथियार बेच रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आजम खान की बंदूक कौन खरीदता है। इतना ही नहीं विदेशी बंदूक की कीमत कितनी वसूली की जाएगी और यह विक्रेता प्रणाली वाली कितना योग्य साबित होगी।