प्रेम करने वालों अब ज़माने से डरने की ज़रूरत नहीं। प्रेमी के साथ अपना सफर खुशखाल करने की ज़रूरत है। घर से भाग कर अंतरजातीय विवाह करने वाले प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा को लेकर चिंता प्रकट करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा-पंजाब व चंडीगढ़ को 24 घंटे हेल्पलाइन और सुरक्षा की मांग पर 48 घंटे में निर्णय व हर जिले में शेल्टर होम का निर्माण कराने का सुझाव दिया है।
इस फैसले से प्रेमी जोड़ों में मानों एक नई ऊर्जा स्थापित हो गई है। डर का माहौल कम हो रहा है। कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों व चंडीगढ़ को बैठक कर 22 मार्च तक हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
काफी बार ऐसा होता है कि जब कोई प्रेमी जोड़ा घर से भागकर शादी करता है तो उसको तरह – तरह की यातनाएं भुगतनी पड़ती है। इस फैसले से जोड़ों में ख़ुशी की लहर दौड़ रही है। पंजाब के एक प्रेमी जोड़े की सुरक्षा की मांग पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को आदेश दिया 22 मार्च को रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।
हरियाणा के हर जिले में अब ऐसे ठिकाने बनने की उम्मीद है जहां घर से भागे प्रेमी आकर रह सकते हैं। कोर्ट ने सुझाव दिया है जो ऐसे जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करने का काम प्रशासन करे ताकि कोर्ट पर बोझ कम हो सके। अदालत में काफी ऐसे केसेस अभी लंबित पड़े हैं। सरकार यदि प्रेमी जोड़ो के लिए कोर्ट द्वारा दिए गए विचारों पर सहमत होती है तो इससे कोर्ट और प्रेमी जोड़ों दोनों को राहत मिलेगी।
प्रेम करना गलत नहीं है। घर भाग जाना गलत है। कोई किसी से सच्चा प्रेम करता है तो उसके अंदर यह शक्ति होती है कि वह सामने वाले के परिवार का भरोसा जीत सके।