कोविड-19 का कहर एक बार फिर बढ़ते हुए संक्रमण के साथ चरम सीमा पर पहुंच चुका है। संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से अस्पताल में इलाज की व्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई प्रतीत हो रही हैं।
ऐसे में अब हालत पर काबू पाने के लिए यूपी सरकार ने एक बार फिर लॉक डाउन की अवधि को तीन दिनों के लिए बढ़ा दिया है। इस तीन दिन की लॉक डाउन अवधि के दौरान प्रदेश कई सुविधाओ पर भी अंकुश लगाया गया हैं।
शुक्रवार शाम से जारी हुए लॉकडाउन को अब गुरूवार सुबह तक के लिए बढ़ा दिया गया है
इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल, किराना आदि छोड़कर सभी दुकानें व सेवाएं स्थगित रहेंगी।
पहली बार मास्क न लगाने पर एक हजार रुपये जुर्माना और दूसरी बार भी यही गलती की तो 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
जानिए इस दौरान कहां कहां होंगी पाबंदी, कहां मिलेगी छूट
आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को जारी किए जाएंगे पास।
मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम रहेंगे बंद।
- रेस्त्रां खुले रहेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी की अनुमति।
- दूसरे राज्यों से आने जाने पर रोक नहीं।
- यूपी में इशादी समारोह में आयोजन के दौरान सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति।
- साप्ताहिक बंदी के अलावा पहले से चल रहा रात्रि कर्फ्यू भी यूपी में जारी रहेगा।
- 10 जिलों में शाम को 7.00 बजे से सुबह 8.00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है।
- इनमें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और गोरखपुर शामिल हैं।
- 15 मई तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द।