मुकदमा नंबर 466 दिनांक 10.05.1996 धारा 324, 307 भा.द.स. थाना एनआईटी फरीदाबाद OP SINGH IPS पुलिस आयुक्त फरीदाबाद ने फरार सजायाफ्ता दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने के आदेश क्राइम ब्रांचो को दिए थे।
जिस पर जयबीर राठी HPS पुलिस उपायुक्त अपराध के दिशा निर्देश पर अनिल कुमार HPS सहायक पुलिस आयुक्त फ़रीदाबाद ने अपनी देख रेख में अपराध शाखा सेक्टर 48 प्रभारी राकेश सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किय।
क्राइम ब्रांच 48 की टीम ने कड़ी मेहनत करके तकनीकी आधार का इस्तेमाल करते हुए दोषी करार दिए हुए बलबीर सिंह उर्फ टीटू को कल दिनांक 3 अगस्त 2021 को लुधियाना से गिरफ्तार करने मे कामयाबी हासिल की। दोषी बलबीर व इमामुद्दीन पुत्र गुलजारीलाल निवासी एसजीएम नगर के बीच पुरानी रंजिश चली हुई थी, दोषी बलबीर उर्फ टीटू ने 9 मई 1996 को शिकायतकर्ता संजय खान पुत्र गुलजारीलाल के भाई इमामुद्दीन पर एमजीएम नगर में तेजधार हथियार से वार करके हत्या का प्रयास किया थ।
, जिस पर थाना एनआईटी पुलिस ने 1996 में बलबीर सिंह को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ चालान न्यायालय में दे दिया था, जो दिनांक 18 सितंबर 2000 को माननीय सुरेंद्र कुमार अतिरिक्त सेशन जज फरीदाबाद की अदालत ने आरोपी बलबीर को 9 साल की सजा की थी, जो आरोपी ने 2004 तक 4 साल की सजा काटकर माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील करके जमानत करा ली थी तथा सन् 2004 में जमानत करा कर के आरोपी अपना मकान व सामान बेचकर रातों-रात फरार हो गया था, जिसकी तलाश के लिए पिछले 17 साल से गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा रहे थे ।
आरोपी माननीय हाईकोर्ट की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आ रहा था जो आरोपी बलबीर को पकड़ने के लिए पुलिस आयुक्त आयुक्त साहब के निर्देश पर क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 प्रभारी राकेश सिंह को जिम्मेवारी दी गई जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए राकेश सिंह प्रभारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 व उसकी टीम ने तकनीकी आधार पर आरोपी की लोकेशन लुधियाना पंजाब में निकाल ली तथा तुरंत रेड करके क्राइम ब्रांच 48 व थाना एसजीएम नगर की संयुक्त टीम ने दोषी बलबीर को धर दबोचा| दोषी बलबीर को आज पेश अदालत करके उसकी बची हुई सजा को काटने के लिए नीमका जेल बंद कराया जाएगा