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हरियाणा की अनाधृकित कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर लगेगा फुल स्टॉप, प्रदेश में जमीन खरीदने पर भी लगा अंकुश

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पिछले दिनों जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध कालोनियों पर निगम का पंजा चलाया गया था, तो वहीं अब हरियाणा में अनाधिकृत कॉलोनी में प्लॉटों की रजिस्ट्री पर अंकुश लगाते हुए प्रदेश सरकार ने अवैध कॉलनियों में तुरंत प्रभाव से प्लॉट की रजिस्ट्री बंद करते हुए ऐसी कालोनियों में प्लॉट खरीदने पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। वहीं अब स्थानीय अफसरों को नई अवैध कॉलोनियों के पनपने देने पर जवाबदेही होना पड़ेगा।

प्रदेश सरकार अब इस बात पर जोर आजमाएं हुए हैं कि किसी भी तरह प्रदेश के हर शहर से लेकर कस्बे के बाहरी इलाकों में अवैध कॉलोनियों को पनपने से रोका जा सके। उनके ऐसा करने के पीछे उद्देश्य यह है कि इसमें बुनियादी सुविधाओं के नाम पर लोगों को ठेंगा दिखाया जाता है।

हरियाणा की अनाधृकित कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर लगेगा फुल स्टॉप, प्रदेश में जमीन खरीदने पर भी लगा अंकुश

वही विस्तार से जानकारी की बात करें तो प्रदेश में फिलहाल करीब 1200 ऐसी अवैध कालोनियां हैं, जिन्हें स्वयं सरकार द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले 31 मार्च 2015 से पहले विकसित उन अवैध कालोनियों को नियमित करने की घोषणा की थी जिनमें 50 फीसद से ज्यादा मकान बन चुके हैं।

1200 अवैध कालोनियों को पूरी तरह नियमित करने हेतु समय समय पर सर्वे भी कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पालिसी बनाने के उपरांत यह भी तय किया जाएगा कि सुख-सुविधाएं देने तथा इन कालोनियों को नियमित करने के लिए बिल्डरों-कालोनाइजरों और मकान मालिकों को कितना भुगतान करना होगा। पालिसी तैयार होने तक किसी भी अवैध कालोनी और उनमें रहने वाले मकान मालिकों के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

हरियाणा की अनाधृकित कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर लगेगा फुल स्टॉप, प्रदेश में जमीन खरीदने पर भी लगा अंकुश

बाद में सरकार ने दो कदम और बढ़ाते हुए विधानसभा के मानसून सत्र में हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन संशोधन विधेयक में बदलाव कर दिया। इसके तहत अब तक की सभी अवैध कालोनियों को नियमित किया जाएगा। इससे इन कालोनियों में लोगों को बिजली, पानी, सीवरेज और सड़कों की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

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